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आगजनी और तोड़फोड़ करने वालों के गैर जमानती वारंट

Sat, 02 Oct 2021 12:24 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 02 Oct 2021 12:24 AM IST
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Non-bailable warrants for arsonists
आगजनी और तोड़फोड़ करने वालों के गैर जमानती वारंट
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कांधला (शामली)। छह वर्ष पूर्व थाने में आगजनी और रेलवे फाटक पर तोड़फोड़ कर दंगा भड़काने वाले आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं।
दो मई 2015 को एक वर्ग के एक व्यक्ति को ट्रेन में मारपीट कर घायल दिया गया था। जिसके बाद लोगों ने थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। कांधला पुलिस के आश्वासन के बावजूद लोगों ने रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर जाम लगा दिया था। तत्कालीन डीएम पीके पांडेय व एसपी विजय भूषण सहित कई अधिकारियों ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन भीड़ ने थाने और रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ करते हुए यात्रियों से भरी ट्रेन को आग लगाने की कोशिश की थी।

मामले में आरपीएफ ने वीडियोग्राफी के माध्यम से आरोपियों चिह्नित कर रेलवे थाना में कई गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया। शुक्रवार को मामले को लेकर आरपीएफ के दरोगा सुरेश कुमार सहित कई अन्य अधिकारी कस्बे में पहुंचे। टीम ने रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ प्रकरण में आधा दर्जन आरोपियों की तलाश में दबिश दी। आरपीएफ की कार्रवाई से आरोपियों व उनके परिजनों में हड़कंप मच गया।
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