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Shamli News: मुकीम गिरोह के सदस्य को लूट के मामले में सात साल की सजा
Tue, 31 Oct 2023 01:07 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Tue, 31 Oct 2023 01:07 AM IST
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कैराना (शामली)। कुख्यात मुकीम काला गिरोह के सदस्य इसरार उर्फ डाॅक्टर निवासी खुरगान को करनाल पुलिस को धक्का देकर फरार होने व लूट के एक अन्य मामले में न्यायालय ने सजा सुनाई है।
कोर्ट मोहर्रिर बलराज सिंह और विनय फोगाट ने बताया कि 27 अप्रैल 2016 को करनाल पुलिस मुकीम काला गिरोह के सदस्य इसरार उर्फ डाॅक्टर को कैराना कोर्ट में पेशी पर लेकर आई थी। सुबह करीब पौने 11 बजे इसरार पुलिस को धक्का देकर फरर हो गया था। उक्त मामले में कैराना कोतवाली पर इसरार उर्फ डाक्टर व हरियाणा पुलिस के एएसआई प्रकाश सिंह, हैड कांस्टेबल रामदिया व अंग्रेज सिंह तथा कांस्टेबल बलिन्द्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। उक्त मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही थी। वहीं इसरार द्वारा कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया गया था। जिस पर न्यायाधीश प्रतिमा ने मुजरिम इसरार उर्फ डाक्टर को दो साल के कारावास की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में वर्ष 2015 में थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में लूट के मामले में पुलिस ने इसरार उर्फ डाक्टर के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सोमवार को सिविल जज सीनियर डिविजन शामली प्रतिभा ने मुजरिम इसरार को सात साल के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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कोर्ट मोहर्रिर बलराज सिंह और विनय फोगाट ने बताया कि 27 अप्रैल 2016 को करनाल पुलिस मुकीम काला गिरोह के सदस्य इसरार उर्फ डाॅक्टर को कैराना कोर्ट में पेशी पर लेकर आई थी। सुबह करीब पौने 11 बजे इसरार पुलिस को धक्का देकर फरर हो गया था। उक्त मामले में कैराना कोतवाली पर इसरार उर्फ डाक्टर व हरियाणा पुलिस के एएसआई प्रकाश सिंह, हैड कांस्टेबल रामदिया व अंग्रेज सिंह तथा कांस्टेबल बलिन्द्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। उक्त मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही थी। वहीं इसरार द्वारा कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया गया था। जिस पर न्यायाधीश प्रतिमा ने मुजरिम इसरार उर्फ डाक्टर को दो साल के कारावास की सजा सुनाई।
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दूसरे मामले में वर्ष 2015 में थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में लूट के मामले में पुलिस ने इसरार उर्फ डाक्टर के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सोमवार को सिविल जज सीनियर डिविजन शामली प्रतिभा ने मुजरिम इसरार को सात साल के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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