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शामली में 10 मिलावटखोरों पर पांच लाख का जुर्माना ठोका
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली
Updated Thu, 06 Oct 2016 04:34 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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शामली। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर बार बार जुर्माना हो रहा है, पर मिलावटखोरी करने वाले बाज नहीं आ रहे। दूध, मावा, मिल्क केक और गुड़ शक्कर के नमूने प्रयोगशाला से हुई जांच में फेल साबित होने पर अपर जिलाधिकारी ने 10 लोगों पर पांच लाख रुपये का जुर्माना किया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पिछले कुछ समय में त्योहारों के दौरान मिलावटी और नकली खाद्य सामग्री के खिलाफ की गई छापेमारी में खाद्य सामग्री के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे थे। जांच रिपोर्ट में नमूने अधोमानक या मिलावटी साबित हुए। जिन मामलों की सुनवाई अपर जिलाधिकारी एवं न्याय निर्णय अधिकारी भरतजी पांडेय के न्यायालय में की गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीप्रकाश ने बताया कि ताहिर पुत्र मुरसलीन निवासी पिंडौरा जहांगीरपुर थाना झिंझाना के शक्कर का नमूना मिलावटी मिलने पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया। टीटू उर्फ नंदकिशोर निवासी जैन मौहल्ला शामली का केक का नमूना खराब पाये जाने पर 50 हजार रुपये, शोकेंद्र निवासी भनेड़ा जट थाना बाबरी का मावे का नमूना खराब मिलने पर 44 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। इस्लाम अली निवासी मालैंडी थाना गढ़ीपुख्ता का गुड़ का नमूना अधोमानक पाए जाने पर 25 हजार रुपये, शराफत अली निवासी सोंटा रसूलपुर थानाभवन का बूंदी का लड्डू अपमिश्रित पाए जाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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वहीं, थानाभवन के गांव कादरगढ़ निवासी रमेशचन्द आर्य उर्फ पिन्टू का मावे का नमूना अधोमानक पाए जाने पर 40 हजार रुपये, रोहताश निवासी मस्तगढ़ जसाना का दूध का नमूना निम्न पाए जाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। उन्होंने बताया कि पानीपत रोड़ स्थित प्रदीप सैनी के यहां से लिया गया मिल्क केक का नमूना अपमिश्रित पाए जाने पर 40 हजार रुपये, सरफराज निवासी ताहरपुर भभीसा के यहां से लिया गाय के दूध का नमूना अधोमानक पाए जाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अगस्त माह के दौरान भी अधोमानक और मिलावटी खाद्य सामग्री की पुष्टि होने पर 10 लाख रुपये से ज्यादा जुर्माना किया गया था।
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खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पिछले कुछ समय में त्योहारों के दौरान मिलावटी और नकली खाद्य सामग्री के खिलाफ की गई छापेमारी में खाद्य सामग्री के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे थे। जांच रिपोर्ट में नमूने अधोमानक या मिलावटी साबित हुए। जिन मामलों की सुनवाई अपर जिलाधिकारी एवं न्याय निर्णय अधिकारी भरतजी पांडेय के न्यायालय में की गई।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीप्रकाश ने बताया कि ताहिर पुत्र मुरसलीन निवासी पिंडौरा जहांगीरपुर थाना झिंझाना के शक्कर का नमूना मिलावटी मिलने पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया। टीटू उर्फ नंदकिशोर निवासी जैन मौहल्ला शामली का केक का नमूना खराब पाये जाने पर 50 हजार रुपये, शोकेंद्र निवासी भनेड़ा जट थाना बाबरी का मावे का नमूना खराब मिलने पर 44 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। इस्लाम अली निवासी मालैंडी थाना गढ़ीपुख्ता का गुड़ का नमूना अधोमानक पाए जाने पर 25 हजार रुपये, शराफत अली निवासी सोंटा रसूलपुर थानाभवन का बूंदी का लड्डू अपमिश्रित पाए जाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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वहीं, थानाभवन के गांव कादरगढ़ निवासी रमेशचन्द आर्य उर्फ पिन्टू का मावे का नमूना अधोमानक पाए जाने पर 40 हजार रुपये, रोहताश निवासी मस्तगढ़ जसाना का दूध का नमूना निम्न पाए जाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। उन्होंने बताया कि पानीपत रोड़ स्थित प्रदीप सैनी के यहां से लिया गया मिल्क केक का नमूना अपमिश्रित पाए जाने पर 40 हजार रुपये, सरफराज निवासी ताहरपुर भभीसा के यहां से लिया गाय के दूध का नमूना अधोमानक पाए जाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अगस्त माह के दौरान भी अधोमानक और मिलावटी खाद्य सामग्री की पुष्टि होने पर 10 लाख रुपये से ज्यादा जुर्माना किया गया था।