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-प्रवासी मजदूरों को मिलेगी प्राथमिकता-- --दुकान निर्माण - टेलरिग शॉप योजना मे दस अगस्त तक करे आवेदन
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प्रवासी मजदूरों को मिलेगी प्राथमिकता
शामली। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्वत: रोजगार योजना एवं ग्रामीण नगरीय क्षेत्र की दुकान निर्माण योजना तथा टेलरिंग शॉप योजना में वर्ष 2020-21 के लिए 10 अगस्त तक आवेदन जमा करा सकते हैं। इसमें प्रवासी मजदूरों को वरीयता दी जाएगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी रचना शर्मा ने बताया कि जिले में शहरी क्षेत्रों के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले तथा प्रवासी मजदूर स्वरोजगार में अनुसूचित जाति के व्यक्ति आवेदन पत्र कर सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व उनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये व ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये से अधिक न हो। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम से कोई ऋण- अनुदान न लिया हो। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना हेतु आवेदक के पास नगरीय/व्यवसायिक क्षेत्र में कम से कम 13.32 वर्ग मीटर स्वयं की भूमि उपलब्ध हों। टेलरिंग शॉप योजना(नगरीय व ग्रामीण में आवेदन के साथ जाति एवं आय प्रमाणपत्र व सामान्य निवास प्रमाणपत्र तथा लाभार्थी के पास टेलरिंग अनुभव होना आवश्यक है, यदि दुकान किराये की है। तो किराये की रसीद आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र व सामान्य निवास प्रमाण पत्र व आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र की फोटो कापी/केवल दुकान निर्माण हेतु हाउस टैक्स आदि प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां एंव पासपोर्ट साइज का फोटो लगाकर 15- जुलाई तक जिला समाज कल्याण अधिकारी नवीन विकास भवन (गोहरनी) प्रथम तल शामली, में आवेदन पत्र 10 अगस्त तक जमा करा सकते है।
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शामली। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्वत: रोजगार योजना एवं ग्रामीण नगरीय क्षेत्र की दुकान निर्माण योजना तथा टेलरिंग शॉप योजना में वर्ष 2020-21 के लिए 10 अगस्त तक आवेदन जमा करा सकते हैं। इसमें प्रवासी मजदूरों को वरीयता दी जाएगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी रचना शर्मा ने बताया कि जिले में शहरी क्षेत्रों के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले तथा प्रवासी मजदूर स्वरोजगार में अनुसूचित जाति के व्यक्ति आवेदन पत्र कर सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व उनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये व ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये से अधिक न हो। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम से कोई ऋण- अनुदान न लिया हो। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना हेतु आवेदक के पास नगरीय/व्यवसायिक क्षेत्र में कम से कम 13.32 वर्ग मीटर स्वयं की भूमि उपलब्ध हों। टेलरिंग शॉप योजना(नगरीय व ग्रामीण में आवेदन के साथ जाति एवं आय प्रमाणपत्र व सामान्य निवास प्रमाणपत्र तथा लाभार्थी के पास टेलरिंग अनुभव होना आवश्यक है, यदि दुकान किराये की है। तो किराये की रसीद आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र व सामान्य निवास प्रमाण पत्र व आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र की फोटो कापी/केवल दुकान निर्माण हेतु हाउस टैक्स आदि प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां एंव पासपोर्ट साइज का फोटो लगाकर 15- जुलाई तक जिला समाज कल्याण अधिकारी नवीन विकास भवन (गोहरनी) प्रथम तल शामली, में आवेदन पत्र 10 अगस्त तक जमा करा सकते है।
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