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बढ़ सकती है चेयरमैन अरविंद संगल की मुश्किल

Fri, 08 Apr 2016 11:34 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शामली
ब्यूरो/अमर उजाला, शामली Updated Fri, 08 Apr 2016 11:34 PM IST
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May increase the difficulty of single chairman Arvind
matter - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
शामली। नगर पालिका परिषद शामली के चेयरमैन अरविंद संगल के खिलाफ अधिशासी अधिकारी अमिता वरुण की तरफ से शामली कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हो गई है। मामले की विवेचना सीओ सिटी निशांक शर्मा को मिली है। वहीं, अमिता वरुण ने दर्ज रिपोर्ट में जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल पर उचित धारा न लगाने पर पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है। 
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गौरतलब है कि तत्कालीन अधिशासी अधिकारी अमिता वरुण ने मई 2015 में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को शिकायत भेजकर चेयरमैन अरविंद संगल पर गंभीर आरोप लगाए थे। प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी भरत पांडेय को सौंपी गई थी। अपर जिलाधिकारी ने जांच पूरी करके चेयरमैन पर लगे आरोपों की पुष्टि करते हुए कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन बाद में इसकी जांच मुख्य विकास अधिकारी वीके सिंह को सौंप दी गई। उन्होंने भी अपर जिलाधिकारी की जांच को सही मानते हुए अमिता वरुण के आरोपों को सही बताया था।
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वहीं, शामली से जसवंतनगर स्थानांतरित होने के चलते बृहस्पतिवार को अमिता वरुण ने चेयरमैन के खिलाफ फैक्स के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को तहरीर भेजी। देर रात एसपी शामली ने रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके बाद शामली कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट में चेयरमैन अरविंद संगल पर एससी एसटी एक्ट की धारा 3/1/13, सरकारी कार्य में बाधा डालने और बदनीयती से घर बुलाने के आरोप पर छेड़छाड़ की धारा 354 ए और 354डी लगी है। सीओ सिटी निशांक शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने पर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है।  
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चेयरमैन ने बताई  साजिश 
अधिशासी अधिकारी अमिता वरुण की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज होने पर नगर पालिका चेयरमैन अरविंद संगल ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। कहना है कि निकट भविष्य में वह विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं। इसी के चलते विपक्षी राजनीतिक लोगों ने अधिशासी अधिकारी को मोहरा बनाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। ताकि चुनाव में दलित वोटर उनके खिलाफ हो जाए।

धारा लगाने में गड़बड़ी का आरोप 
अधिशासी अधिकारी अमिता वरुण ने अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार झा और फिर सीओ सिटी निशांक शर्मा से मुलाकात की। अमिता वरुण ने कहा कि तहरीर के आधार पर एससी एसटी एक्ट की धारा 3/1/10 लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने उसकी जगह 3/1/13 लगाई है। उधर, सीओ सिटी का कहना है कि लोक सेवक के साथ होने वाली घटना में एससी एसटी एक्ट की धारा 3/1/13 लगाई जाती है। यदि अमिता वरुण को इस पर आपत्ति है, तो विवेचना में उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।


पहले विवेचना, गिरफ्तारी पर संशय 
नगर पालिका चेयरमैन अरविंद संगल के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन मामले में अभी चेयरमैन की गिरफ्तारी होगी या नहीं, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस अधिकारी भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि विवेचना की जा रही है।  
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