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Shamli News: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
Sat, 12 Sep 2026 12:54 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:54 AM IST
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कैराना अदालत से-नाबालिक छात्रा के साथ अनैतिक संबंध बनाने का मुजरिम अमित-बंदी रक्षक
कैराना (शामली)। क्षेत्र के एक गांव में ट्यूशन पढ़ने आई 14 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अशोक भारतेंदु ने गागौर निवासी अमित को 20 साल के कारावास और 65 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान (फौजदारी) और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 14 दिसंबर 2023 को झिंझाना थाने में किशोरी के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी गागौर निवासी अमित के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। इसी दौरान अमित उसे बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घर लौटने पर किशोरी ने परिजनों को घटना की जानकारी दी।
पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के साथ न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने अमित को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास और 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। छात्रा के पिता ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था। उन्हें अब न्याय मिला है।
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गुरु-शिष्य के रिश्ते को तार-तार करना गंभीर अपराध
न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए टिप्पणी की कि दोषी ने गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार-तार करते हुए गंभीर अपराध किया है। इसके लिए उसे 20 साल तक जेल में रहना पड़ेगा।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान (फौजदारी) और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 14 दिसंबर 2023 को झिंझाना थाने में किशोरी के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी गागौर निवासी अमित के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। इसी दौरान अमित उसे बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घर लौटने पर किशोरी ने परिजनों को घटना की जानकारी दी।
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पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के साथ न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने अमित को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास और 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। छात्रा के पिता ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था। उन्हें अब न्याय मिला है।
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गुरु-शिष्य के रिश्ते को तार-तार करना गंभीर अपराध
न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए टिप्पणी की कि दोषी ने गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार-तार करते हुए गंभीर अपराध किया है। इसके लिए उसे 20 साल तक जेल में रहना पड़ेगा।