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6.30 से 9.30 तक खरीदें सुबह सकते हैं फल-सब्जी और राशन
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लॉकडाउन : रहना है सुरक्षित, तो बरतें संयम
शामली। लॉकडाउन से घबराएं नहीं। ये आपकी ही सुरक्षा के लिए किया गया है। राशन, फल और सब्जी की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन संयम रखना होगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी वस्तुओं की दुकानें लॉकडाउन में बंद नहीं होंगी। समाचार पत्र और दूध की सप्लाई सुबह साढ़े छह से साढे़ नौ बजे तक होगी।
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने मंगलवार को जिले में लॉकडाउन की घोषणा करते हुए बताया कि यह लॉकडाउन आमजन की सुरक्षा के लिए है। लॉक डाउन में किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। न ही वाहन चलेंगे। जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। ट्रेन और बसों के अलावा लोकल प्राइवेट बसें, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा भी बंद रहेंगे। डीएम ने बताया कि सुबह साढ़े छह से साढ़े नौ बजे तक लोग जरूरत का सामान जैसे सब्जी, फल और राशन आदि खरीद सकेंगे, लेकिन खरीद के लिए एक ही व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा। इसी अवधि में दूध और अखबार भी बांटा जाएगा।
ये खुले रहेंगे
तहसील, स्वास्थ्य, पुलिस कार्यालय, थाने, विद्युत निगम, दूरसंचार निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, कोषागार, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, सब्जी और फल की दुकान, किराना, दूध की दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी।
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- विदेश और दूसरे राज्यों से आने वालों को देनी होगी सूचना
यदि कोई व्यक्ति विदेेश से या दूसरे राज्य से शामली में आता है तो इसकी सूचना निकट के सरकारी अस्पताल या थाने में देनी अनिवार्य होगी और अपने घर में ही परिवार के सदस्यों से अलग रहना होगा।
- कर्मचारियों को साथ रखना होगा पहचानपत्र
इमरजेंसी ड्यूटी वाले सरकारी कर्मचारी लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे, लेकिन उन्हें अपना पहचानपत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। ताकि सुरक्षा कर्मी या अन्य अधिकारी के मांगने पर दिखा सकें।
- इन्हें फॉर्मेट पर बनवाना होगा पास
यदि किसी व्यक्ति को जिले से बाहर निकलना या जिले के बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में पास बनवाना होगा। इस पास के माध्यम से ही वह आ जा सकेंगे। इसके लिए वह अपना परिचयपत्र और आने जाने की गंभीर वजह के दस्तावेज साथ लाएं।
- इन्हें लेनी होगी अनुमति
दवाई, मास्क, सैनिटाइजर, गैस, पेट्रोल-डीजल, गन्ना ढुलाई आदि आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को जनपद में आने जाने के लिए संबंधित एडीएम या एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही वाहन प्रतिबंध से मुक्त होंगे। ये लोग जिलापूर्ति विभाग के माध्यम से वाहन पास के लिए एडीएम कार्यालय में आवेदन भिजवाएंगे और वहीं पर पास बनकर जिलापूर्ति विभाग के जरिए दिए जाएंगे।
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शामली। लॉकडाउन से घबराएं नहीं। ये आपकी ही सुरक्षा के लिए किया गया है। राशन, फल और सब्जी की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन संयम रखना होगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी वस्तुओं की दुकानें लॉकडाउन में बंद नहीं होंगी। समाचार पत्र और दूध की सप्लाई सुबह साढ़े छह से साढे़ नौ बजे तक होगी।
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने मंगलवार को जिले में लॉकडाउन की घोषणा करते हुए बताया कि यह लॉकडाउन आमजन की सुरक्षा के लिए है। लॉक डाउन में किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। न ही वाहन चलेंगे। जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। ट्रेन और बसों के अलावा लोकल प्राइवेट बसें, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा भी बंद रहेंगे। डीएम ने बताया कि सुबह साढ़े छह से साढ़े नौ बजे तक लोग जरूरत का सामान जैसे सब्जी, फल और राशन आदि खरीद सकेंगे, लेकिन खरीद के लिए एक ही व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा। इसी अवधि में दूध और अखबार भी बांटा जाएगा।
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ये खुले रहेंगे
तहसील, स्वास्थ्य, पुलिस कार्यालय, थाने, विद्युत निगम, दूरसंचार निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, कोषागार, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, सब्जी और फल की दुकान, किराना, दूध की दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी।
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- विदेश और दूसरे राज्यों से आने वालों को देनी होगी सूचना
यदि कोई व्यक्ति विदेेश से या दूसरे राज्य से शामली में आता है तो इसकी सूचना निकट के सरकारी अस्पताल या थाने में देनी अनिवार्य होगी और अपने घर में ही परिवार के सदस्यों से अलग रहना होगा।
- कर्मचारियों को साथ रखना होगा पहचानपत्र
इमरजेंसी ड्यूटी वाले सरकारी कर्मचारी लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे, लेकिन उन्हें अपना पहचानपत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। ताकि सुरक्षा कर्मी या अन्य अधिकारी के मांगने पर दिखा सकें।
- इन्हें फॉर्मेट पर बनवाना होगा पास
यदि किसी व्यक्ति को जिले से बाहर निकलना या जिले के बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में पास बनवाना होगा। इस पास के माध्यम से ही वह आ जा सकेंगे। इसके लिए वह अपना परिचयपत्र और आने जाने की गंभीर वजह के दस्तावेज साथ लाएं।
- इन्हें लेनी होगी अनुमति
दवाई, मास्क, सैनिटाइजर, गैस, पेट्रोल-डीजल, गन्ना ढुलाई आदि आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को जनपद में आने जाने के लिए संबंधित एडीएम या एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही वाहन प्रतिबंध से मुक्त होंगे। ये लोग जिलापूर्ति विभाग के माध्यम से वाहन पास के लिए एडीएम कार्यालय में आवेदन भिजवाएंगे और वहीं पर पास बनकर जिलापूर्ति विभाग के जरिए दिए जाएंगे।