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Shamli News: सामूहिक दुष्कर्म के दो मुजरिमों को आजीवन कारावास
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कैराना (शामली)। युवती को अगवा करके एक धर्मस्थल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) रेशमा चौधरी ने दोष सिद्ध पाये जाने पर नदीम व तासिम निवासी गांव मवी थाना कैराना को आजीवन कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि एक अक्तूबर 2018 को एक गांव में सुबह के समय एक युवती अपने चाचा के घर पानी लेने गई थी। तभी नदीम व तासिम युवती को गाड़ी में उठा कर ले गए तथा एक धर्मस्थल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। दो अक्तूबर को युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही पीड़िता का मेडिकल कराया तथा कोर्ट में बयान दर्ज कराए।
पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) रेशमा चौधरी ने दोष सिद्ध पाये जाने पर नदीम व तासिम निवासी कैराना को आजीवन कठोर कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि एक अक्तूबर 2018 को एक गांव में सुबह के समय एक युवती अपने चाचा के घर पानी लेने गई थी। तभी नदीम व तासिम युवती को गाड़ी में उठा कर ले गए तथा एक धर्मस्थल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। दो अक्तूबर को युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही पीड़िता का मेडिकल कराया तथा कोर्ट में बयान दर्ज कराए।
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पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) रेशमा चौधरी ने दोष सिद्ध पाये जाने पर नदीम व तासिम निवासी कैराना को आजीवन कठोर कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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