फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Khandsari units will have to take NOC from pollution-excise department

खांडसारी इकाइयों को प्रदूषण-आबकारी विभाग से लेनी होगी एनओसी

Wed, 13 Oct 2021 12:41 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 13 Oct 2021 12:41 AM IST
विज्ञापन
Khandsari units will have to take NOC from pollution-excise department
खांडसारी इकाइयों को प्रदूषण-आबकारी विभाग से लेनी होगी एनओसी
विज्ञापन

शामली। जिले में खांडसारी इकाइयों के संचालन के लिए प्रदूषण और आबकारी विभाग से एनओसी लेना होगा। बिना एनओसी के लिए खांडसारी इकाइयों का संचालन संभव नही हो सकेगा।
अब तक जिले में खांडसारी इकाइयों के संचालन के लिए प्रदूषण विभाग और आबकारी विभाग की एनओसी लेने की जरूरत नहीं थी। जिले में 22 पुरानी और 11 खांडसारी इकाइयों के नए लाइसेंस बने थे। जिनमें दो पुरानी खांडसारी इकाइयों में तोमर केन क्रेशर बहलोलपुर और मातेश्वरी केन क्रेशर गढ़ीसखावत जौला और नई 11 खांडसारी इकाइयों में नूरजहां केन क्रेशर राझड़, महावीर उद्योग केन क्रेेशर राजपुर छाजपुर, इंडियन केन क्रेशर जौला, लेबिन एग्रो फार्म, चौधरी केन क्रेशर शौरो आदि पांच खांडसारी इकाइयों का गत वर्ष संचालन हो पाया था। नई 6 इकाई, पुरानी 20 इकाइयों का संचालन नहीं हो पाया था।
विज्ञापन

जिला खांडसारी विभाग के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार 13 अक्तूबर को तोमर केन क्रेशर बहलोलपुर, 19 अक्तूबर को नूरजहां खांडसारी उद्योग राझड़, चौधरी केन क्रेशर बंतीखेड़ा, मातेश्वरी खांडसारी उद्योग गढ़ीसखावत जौला ने खांडसारी इकाइयों के संचालन की अनुमति मांगी है। इस पर खांडसारी इकाइयों के संचालन के लिए प्रदूषण विभाग व आबकारी विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला गन्ना अधिकारी विजय बहादुर सिंह ने बताया कि खांडसारी इकाइयों के संचालन के लिए प्रदूषण विभाग और आबकारी विभाग की एनओसी लेना गन्ना ऐप में प्रदर्शित कर रहा है। जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह ने बताया कि खांडसारी इकाइयों को शीरे के लिए एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। खांडसारी इकाई विभाग की ओर से आबकारी विभाग को पत्र जारी करके अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि जिला आबकारी विभाग के पास शीरे का उत्पादन और बिक्री का रिकार्ड दर्ज रहेगा। उधर, प्रदूषण विभाग के कार्यालय से बताया कि कि गन्ना विभाग व खांडसारी इकाई से कोई शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed