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गैंगस्टर सहित 2 मामलों में न्यायाधीश ने सुनाई सजा

Sun, 03 Jul 2022 12:03 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 03 Jul 2022 12:03 AM IST
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Judge sentenced sentence in 2 cases including gangster
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैराना। गैंगेस्टर सहित 2 मामलों में न्यायाधीश ने 3 मुजरिमों को सजा सुनाई।
वर्ष 2019 में शामली पुलिस ने अपराधिक प्रवृत्ति के चलते अरुण निवासी मोहल्ला बड़ी आल शामली को 2/3 गैंगस्टर के मुकदमे में निरुद्ध किया था। पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रतिमा शर्मा ने की। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष गैंगस्टर कोर्ट) सुबोध सिंह ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम अरुण निवासी शामली को 2 साल 10 माह के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

जबकि 32 साल पहले युवक के साथ मारपीट करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने 2 मुजरिमों को जेल में बिताई अवधि और 7-7 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 1990 में कैराना कोतवाली पर एक युवक ने राजा निवासी मोहल्ला दरबार खुर्द और इरफान निवासी मोहल्ला छड़ियान के विरुद्ध मारपीट और धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों मुजरिमों ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कोर्ट से क्षमा याचना की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी आनंद भास्कर ने की। शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने मुजरिम इरफान और राजा को जेल में बिताई अवधि और 7-7 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 8 दिन का कारावास भुगतना होगा।
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