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14 नामजद समेत 2000 अज्ञात पर मुकदमा
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली
Updated Wed, 28 Dec 2016 12:34 AM IST
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court shimla
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कैराना। तीन माह पूर्व कांधला रोड स्थित कब्रिस्तान की जमीन पर बनी झुग्गी-झोपड़ी में आग लगाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 14 नामजद और दो हजार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
सितंबर माह में हजारों की भीड़ ने कांधला रोड स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध रूप से बनी दर्जनों झोपड़ियों ने आगजनी, तोड़ फोड़ करके झोपड़ियों को नष्ट कर दिया था। आरोप था कि भीड़ ने झोपड़ियों में रखा सामान भी नष्ट कर दिया था। इसके अलावा भीड़ पर लूटपाट करने का आरोप भी लगाया गया था। मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर पीड़ित शमीम निवासी छड़ियान अदालत की शरण में गया।
अदालत द्वारा मामले में संज्ञान लेते हुए अदालत ने कोतवाली पुलिस को मामले में मुकदमा दर्ज करके विवेचना करने के आदेश पारित कर दिए। जिस पर कैराना पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुफरान, वसीम, इस्तयाक, शकुर, कालू, गोला, हाजी मोमिन, यूनुस, दिलशाद, हाजी अतीक, हाजी लीको, आलम, अबरार निवासीगण बेगमपुरा सहित दो हजार अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी।
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सितंबर माह में हजारों की भीड़ ने कांधला रोड स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध रूप से बनी दर्जनों झोपड़ियों ने आगजनी, तोड़ फोड़ करके झोपड़ियों को नष्ट कर दिया था। आरोप था कि भीड़ ने झोपड़ियों में रखा सामान भी नष्ट कर दिया था। इसके अलावा भीड़ पर लूटपाट करने का आरोप भी लगाया गया था। मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर पीड़ित शमीम निवासी छड़ियान अदालत की शरण में गया।
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अदालत द्वारा मामले में संज्ञान लेते हुए अदालत ने कोतवाली पुलिस को मामले में मुकदमा दर्ज करके विवेचना करने के आदेश पारित कर दिए। जिस पर कैराना पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुफरान, वसीम, इस्तयाक, शकुर, कालू, गोला, हाजी मोमिन, यूनुस, दिलशाद, हाजी अतीक, हाजी लीको, आलम, अबरार निवासीगण बेगमपुरा सहित दो हजार अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी।
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