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Shamli News: एचडीएफसी बैंक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना
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- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने सुनाया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने एचडीएफसी बैंक शाखा शामली को दुर्घटना बीमा की धनराशि का भुगतान न करने पर 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
गांव खेड़ीकरमू निवासी बबीता ने दो जनवरी 2021 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली में दायर कराए परिवाद में बताया था कि उनके पति ट्रक कैरियर व्हील्स प्राइवेट लि. के नाम से पंजीकृत ट्रक पर चालक थे। 25 फरवरी 2020 को परिवादी के पति देशपाल कंपनी से ट्रक लोड कर फरीदाबाद जा रहे थे। पेरिफेरल एक्सप्रेस दुहाई के निकट सड़क हादसे में उनके पति की मौत हो गई थी। उनके पति एचडीएफसी बैंक शाखा सीबी गुप्ता काॅलोनी शामली में खाताधारक थे। बैंक से जारी एटीएम कार्ड पर पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी था, लेकिन बैंक ने बीमित राशि का भुगतान नहीं किया और दावा निरस्त कर दिया।
आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता व सदस्य अमरजीत कौर ने इस मामले की सुनवाई करते दुर्घटना बीमा के पांच लाख रुपये वाद दायर करने की तिथि से मय नौ प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान की तिथि तक, पारिवादनी को हुई शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार रुपये और परिवाद व्यय के 10 हजार रुपये आयोग में जमा करने का आदेश सुनाया। इसके साथ ही अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए बैंक शाखा को 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि परिवादनी को देय न होकर बैंक शाखा नियमानुसार राजकोष में जमा करेंगे।
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शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने एचडीएफसी बैंक शाखा शामली को दुर्घटना बीमा की धनराशि का भुगतान न करने पर 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
गांव खेड़ीकरमू निवासी बबीता ने दो जनवरी 2021 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली में दायर कराए परिवाद में बताया था कि उनके पति ट्रक कैरियर व्हील्स प्राइवेट लि. के नाम से पंजीकृत ट्रक पर चालक थे। 25 फरवरी 2020 को परिवादी के पति देशपाल कंपनी से ट्रक लोड कर फरीदाबाद जा रहे थे। पेरिफेरल एक्सप्रेस दुहाई के निकट सड़क हादसे में उनके पति की मौत हो गई थी। उनके पति एचडीएफसी बैंक शाखा सीबी गुप्ता काॅलोनी शामली में खाताधारक थे। बैंक से जारी एटीएम कार्ड पर पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी था, लेकिन बैंक ने बीमित राशि का भुगतान नहीं किया और दावा निरस्त कर दिया।
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आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता व सदस्य अमरजीत कौर ने इस मामले की सुनवाई करते दुर्घटना बीमा के पांच लाख रुपये वाद दायर करने की तिथि से मय नौ प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान की तिथि तक, पारिवादनी को हुई शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार रुपये और परिवाद व्यय के 10 हजार रुपये आयोग में जमा करने का आदेश सुनाया। इसके साथ ही अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए बैंक शाखा को 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि परिवादनी को देय न होकर बैंक शाखा नियमानुसार राजकोष में जमा करेंगे।
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