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शासन के सख्त निर्देश: फिर भी नहीं थम रहा ध्वनि प्रदूषण, मॉडिफाइड साइलेंसर लगे 76 वाहनों पर कार्रवाई, वसूला 4.30 लाख जुर्माना
Fri, 22 Oct 2021 06:13 PM IST
मेरठ ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
Published by: मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 22 Oct 2021 06:13 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश में शासन ने ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम के लिए सख्त निर्देश दिए हुए हैं। इसके बावजूद शामली में जिले में ध्वनि प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले तीन महीनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगे 76 दुपहिया वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। इन पर 4.30 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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काटा बाइक का चालान।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने व ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध पिछले करीब तीन माह से परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इससे सरकारी खजाना तो भर रहा है, लेकिन मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर अंकुश नहीं लग पाया है। परिवहन विभाग ने पिछले तीन माह में 76 दुपहिया वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई कर 4.30 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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शासन ने ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम के लिए खासतौर से दुपहिया वाहनों पर लगे मॉडिफाइड साइसलेंसर लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी सड़कों पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगे तेज ध्वनि निकालने वाले वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं।
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एआरटीओ मुंशीलाल ने बताया कि गुरुवार को चेकिंग अभियान के दौरान झिंझाना रोड स्थित ओम ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बाइक मिली। उसमें लगा साइलेंसर निकलवाया गया। इसके बाद बाइक को सीज कर एसटी तिराहा चौकी पर खड़ा किया गया और वर्कशॉप संचालक के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया।
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इसके अलावा दो बाइकों के चालान किए गए। एआरटीओ ने बताया कि 28 जुलाई से 21 अक्तूबर तक ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए 76 दुपहिया वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई कर उन पर 4.30 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा 67 वाहनों के मॉडिफाइड साइलेंसर निकलवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान जारी रहेगा।
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मॉडिफाइड साइलेंसर मिलने पर 15 हजार जुर्माना
एआरटीओ मुंशीलाल ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर वाहन में लगा मिलने पर पांच हजार रुपये जुर्माना होता है। इसके अलावा निर्धारित मानक 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। इस तरह से मॉडिफाइड साइलेंस लगा मिलने पर 15 हजार रुपये जुर्माना होता है।
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