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गैर हाजिर कर्मियों पर दर्ज होगी एफआईआर

Sat, 07 Jan 2017 12:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली Updated Sat, 07 Jan 2017 12:21 AM IST
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FIR will be registered on absent workers
meeting - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
शामली। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सुजीत कुमार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए  निर्वाचन संबंधी कार्यों में लगे सभी कर्मियों को इमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी है। चुनाव के दौरान बिना अनुमति के कोई भी मुख्यालय नहीं छोडे़गा। ड्यूटी से गैरहाजिर मिलने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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 शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने कहा कि ईवीएम (इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) का प्रशिक्षण जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को दिलाया जाए। ताकि मतदान के ईवीएम की खराबी किसी तरह की बाधा पैदा न कर सके और उसका निराकरण आसानी से किया जा सके।
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उन्होंने मतदान केन्द्रों के रूट चार्ट, परिवहन व्यवस्था, खानपान तथा मतगणना स्थल पर ईवीएम रखने संबंधी सभी व्यवस्थाएं समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रेक्षकों के रहन सहन, कार्यालय, वाहन आदि सुविधाओं की जिम्मेदारी जिला आबकारी अधिकारी की होगी। 
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अपर जिलाधिकारी भरतजी पांडेय ने वेब कास्टिंग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नेट कनेक्टिविटी लगातार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी यशु रूस्तगी ने मतदान कर्मियों को निर्वाचन ड्यूटी    और मतदान के दौरान की परिस्थितियों से निपटने के बारे में अवगत कराया। 

बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार झा, उपजिलाधिकारी शामली एमपी सिंह, उपजिलाधिकारी ऊन विजय प्रकाश तिवारी, उपजिलाधिकारी कैराना
भानूप्रताप यादव, वरिष्ठ कोषाधिकारी एसके गौतम, अधिशासी अभियंता एसपी    सिंह, जिला विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी ओमहरि उपाध्याय, एआरटीओ मोहम्मद कय्यूम और तहसीलदार वीरेन्द्र मित्तल आदि उपस्थित रहे। 

चुनावी कार्यक्रम 
नामांकन प्रक्रिया - चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया 17 जनवरी से शुरू होगी और 24 जनवरी तक नामाकंन पत्र जमा किए जाएंगे। कैराना विधानसभा सीट के नामांकन न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा होंगे, तो थानाभवन सीट के लिए   न्यायालय नायब तहसीलदार शामली और विधानसभा    शामली सीट के नामांकन न्यायालय उपजिलाधिकारी   शामली के यहां प्रात 11 से अपराह्न 3 बजे तक जमा होंगे।


25 जनवरी को नामांकन      पत्रों की जांच होगी। 27 जनवरी को नामांकन वापस लिया जा सकेगा। जमानत धनराशि - सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 10 हजार, एससीएसटी के लिए पांच हजार रुपये जमानत धनराशि होगी। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार का फोटो और शपथपत्र लगाना अनिवार्य होगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य दल के प्रत्याशियों एक प्रस्तावक तथा रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल अन्य राज्यों के राज्य दल    अथवा निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए दस प्रस्ताव आवश्यक होंगे। नामांकन के लिए निर्वाचन व्यय हेतु प्रत्याशी का बैंक खाता भी होना जरूरी है।
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