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48 घंटे पहले ड्राइ-डे घोषित कर दिया जाएगा जिला
ब्यूराो /अमर उजाला, शामली
Updated Tue, 24 Jan 2017 12:01 AM IST
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election, amarujala
- फोटो : demopic
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शामली। विधानसभा चुनाव में होने वाली शराब बिक्री को लेकर भारत निर्वाचन आयोग सख्त है। इसी के चलते निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को मतदान से 48 घंटे पहले ही ड्राई डे घोषित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मतदाताओं को शराब पिलाकर उनकी वोट लेने का प्रयास नहीं किया जा सके।
जिले में 11 फरवरी को मतदान होना है। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को शराब के नशे में मदहोश करने वालों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके चलते सूबे में शराब तस्करी बढ़ गई है और बाहर से शराब मंगाई जा रही है, हालांकि जिले में जगह-जगह शराब पकड़ी जा रही है। चुनाव आयोग भी इस पर काफी सख्त है।
भारत निर्वाचन आयोग ने पांचों राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर एक और आदेेश जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग के सचिव सुमित मुखर्जी ने कहा है कि धारा 144 के मद्देनजर मतदान के 48 घंटे पहले और मतदान पूर्ण होने तक किसी भी सूरत में होटल, शराबखाना, दुकान, सार्वजनिक तथा निजी स्थान पर किसी भी प्रकार की शराब न बेची जाए और न ही परोसी जाए। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान शराब का भंडारण भी नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए संबंधित व्यक्ति के पास लाइसेंस ही क्यों न हो? वहीं, दूसरी ओर चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि राज्य स्तर पर कानून के तहत 48 घंटे के इस अंतराल को ड्राइ-डे यानि शुष्क दिवस घोषित किया जाएगा।
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जिले में 11 फरवरी को मतदान होना है। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को शराब के नशे में मदहोश करने वालों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके चलते सूबे में शराब तस्करी बढ़ गई है और बाहर से शराब मंगाई जा रही है, हालांकि जिले में जगह-जगह शराब पकड़ी जा रही है। चुनाव आयोग भी इस पर काफी सख्त है।
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भारत निर्वाचन आयोग ने पांचों राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर एक और आदेेश जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग के सचिव सुमित मुखर्जी ने कहा है कि धारा 144 के मद्देनजर मतदान के 48 घंटे पहले और मतदान पूर्ण होने तक किसी भी सूरत में होटल, शराबखाना, दुकान, सार्वजनिक तथा निजी स्थान पर किसी भी प्रकार की शराब न बेची जाए और न ही परोसी जाए। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान शराब का भंडारण भी नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए संबंधित व्यक्ति के पास लाइसेंस ही क्यों न हो? वहीं, दूसरी ओर चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि राज्य स्तर पर कानून के तहत 48 घंटे के इस अंतराल को ड्राइ-डे यानि शुष्क दिवस घोषित किया जाएगा।
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