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Shamli News: कोलकाता के पश्चिमी जोन के डीआरएम, टीटीई पर लगाया डेढ़ लाख रुपये जुर्माना
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- अर्थदंड की धनराशि कोलकाता के सियालदाह के मंडल वाणिज्य प्रबंध के वेतन से कटौती करने के निर्देश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुनाया फैसला
आरक्षित सीट से शामली की महिला को उठाकर दूसरी सवारी की यात्रा करने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करने और सीट से उठाने के मामले में पश्चिमी बंगाल कोलकाता के पूर्वी जोन के डीआरएम और ट्रेन में चल रहे टीटीआई पर एक लाख का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने आराेपी मंडल वाणिज्य प्रबंधक सियाल दाह पर टीटीई को बचाने के मामले में 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की धनराशि कोलकाता के सियालदाह के मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमित श्याम राय के वेतन से कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 1.60 लाख की धनराशि पीड़ित महिला और उनके परिवार को दिए जाने और टीटीई के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए है।
शहर के टंकी काॅलोनी निवासी बाला गुप्ता पत्नी हेमराज गुप्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता, महिला सदस्य अमरजीत कौर के यहां 27 अक्तूबर 2017 के यहां वाद दायर किया था। जिसमें बताया था कि चार अक्तूबर 2016 में शामली से रेलवे टिकट बुकिंग कराकर एक्सप्रेस ट्रेन में अपने पुत्र अभिषेक गुप्ता अन्य परिवार के साथ कोलकाता के लिए रवाना हुए। कोलकाता रेलवे स्टेशन से ट्रेन में यात्रा के दौरान ट्रेन में तीन टीटीई ने उनके टिकट चेक किए। वह शौचालय गई थी, सीट खाली होने पर टीटीई ने उनकी सीट पर रखा बैग उठाकर फेंक दिया और टीटीई के साथ आए यात्री को उनकी सीट दे दी। बाला गुप्ता और पुत्र अभिषक कुमार अन्य सहयात्रियों ने विरोध किया। बीमारी का हवाला देकर सीट दिलाने का अनुरोध किया। लेकिन टीटीई ने उन्हें सीट नहीं दी।
आरोप है कि ट्रेन में टीटीई ने 150 रुपए अतिरिक्त लेकर उनकी सीट पर दूसरे व्यक्ति को यात्रा कराई। जिससे उन्हें आघात पहुंचा। नई दिल्ली बडौदा हाऊस रेलवे महाप्रबंधक, पश्चिमी बंगाल के पूर्वी जोन कोलकाता के डीआरएम, ट्रेन के टीटीई, शामली के ट्रैवल एजेंट को आरोपी बनाकर सुनवाई किए जाने की मांग की। आयोग ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान नई दिल्ली के रेलवे महाप्रबंधक बडौदा हाऊस और शामली के ट्रैवल एजेंट के खिलाफ सुनवाई निरस्त की गई। अन्य दो आरोपियों के खिलाफ मानसिक, शारीरिक क्षति और अभद्र व्यवहार के मामले डेढ़ लाख रुपये और वाद व्यय दस हजार रुपये पीड़ित महिला के परिजनों को देने के निर्देश दिए।
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कोलकाता के पूर्वी जोन के डीआरएम और ट्रेन में चल रहे टीटीई पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने आराेपी मंडल वाणिज्य प्रबंधक सियाल दाह पर टीटीई को बचाने के मामले में 50 हजार रुपये की धनराशि से दंडित किया है। अर्थ दंड की धनराशि सियालदाह के मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमित श्याम राय के वेतन से कटौती करने के निर्देश दिए है।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुनाया फैसला
आरक्षित सीट से शामली की महिला को उठाकर दूसरी सवारी की यात्रा करने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करने और सीट से उठाने के मामले में पश्चिमी बंगाल कोलकाता के पूर्वी जोन के डीआरएम और ट्रेन में चल रहे टीटीआई पर एक लाख का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने आराेपी मंडल वाणिज्य प्रबंधक सियाल दाह पर टीटीई को बचाने के मामले में 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की धनराशि कोलकाता के सियालदाह के मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमित श्याम राय के वेतन से कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 1.60 लाख की धनराशि पीड़ित महिला और उनके परिवार को दिए जाने और टीटीई के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए है।
शहर के टंकी काॅलोनी निवासी बाला गुप्ता पत्नी हेमराज गुप्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता, महिला सदस्य अमरजीत कौर के यहां 27 अक्तूबर 2017 के यहां वाद दायर किया था। जिसमें बताया था कि चार अक्तूबर 2016 में शामली से रेलवे टिकट बुकिंग कराकर एक्सप्रेस ट्रेन में अपने पुत्र अभिषेक गुप्ता अन्य परिवार के साथ कोलकाता के लिए रवाना हुए। कोलकाता रेलवे स्टेशन से ट्रेन में यात्रा के दौरान ट्रेन में तीन टीटीई ने उनके टिकट चेक किए। वह शौचालय गई थी, सीट खाली होने पर टीटीई ने उनकी सीट पर रखा बैग उठाकर फेंक दिया और टीटीई के साथ आए यात्री को उनकी सीट दे दी। बाला गुप्ता और पुत्र अभिषक कुमार अन्य सहयात्रियों ने विरोध किया। बीमारी का हवाला देकर सीट दिलाने का अनुरोध किया। लेकिन टीटीई ने उन्हें सीट नहीं दी।
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आरोप है कि ट्रेन में टीटीई ने 150 रुपए अतिरिक्त लेकर उनकी सीट पर दूसरे व्यक्ति को यात्रा कराई। जिससे उन्हें आघात पहुंचा। नई दिल्ली बडौदा हाऊस रेलवे महाप्रबंधक, पश्चिमी बंगाल के पूर्वी जोन कोलकाता के डीआरएम, ट्रेन के टीटीई, शामली के ट्रैवल एजेंट को आरोपी बनाकर सुनवाई किए जाने की मांग की। आयोग ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान नई दिल्ली के रेलवे महाप्रबंधक बडौदा हाऊस और शामली के ट्रैवल एजेंट के खिलाफ सुनवाई निरस्त की गई। अन्य दो आरोपियों के खिलाफ मानसिक, शारीरिक क्षति और अभद्र व्यवहार के मामले डेढ़ लाख रुपये और वाद व्यय दस हजार रुपये पीड़ित महिला के परिजनों को देने के निर्देश दिए।
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कोलकाता के पूर्वी जोन के डीआरएम और ट्रेन में चल रहे टीटीई पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने आराेपी मंडल वाणिज्य प्रबंधक सियाल दाह पर टीटीई को बचाने के मामले में 50 हजार रुपये की धनराशि से दंडित किया है। अर्थ दंड की धनराशि सियालदाह के मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमित श्याम राय के वेतन से कटौती करने के निर्देश दिए है।