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एसएमएस के बगैर न करें धान की कटाई : शिवकुमार
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शामली। माजरा रोड स्थित कृषि भवन में बृहस्पतिवार को जिले में पंजीकृत कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों और धान के किसानों की बैठक हुई। जिसमें उपनिदेशक कृषि डॉ. शिव कुमार केसरी ने कहा कि कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर मालिक एसएमएस के बगैर धान की फसल की कटाई नहीं करेगा। ऐसा करने वाले की कंबाइन हार्वेस्टर जब्त करा ली जाएगी।
उपनिदेशक ने कहा कि अब धान की फसल कटाई का समय नजदीक है। इसलिए कोई भी किसान बगैर एसएमएस कंबाइन हार्वेस्टर से अपनी फसल की कटाई न कराए। उन्होंने किसानों-कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों को फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्प्रभाव और फसल अवशेष न जलाने से होने वाले लाभों के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए शासन को किसी भी फसल के अवशेष जलाने पर कार्रवाई के आदेश दिए है। फसल अवशेष जलाने, पराली तथा गन्ने की पत्ती या कोई भी अन्य फसल अवशेष की कोई घटना प्रकाश में आती है, तो दो एकड़ से कम तक 2500 रुपये प्रति घटना, पांच एकड़ तक 5000 रुपये प्रति घटना, पांच एकड़ से अधिक 15000 रुपये प्रति घटना का अर्थदंड कृषक पर लगाकर उसकी वसूली राजस्व विभाग द्वारा की जाएगी।
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उपनिदेशक ने कहा कि अब धान की फसल कटाई का समय नजदीक है। इसलिए कोई भी किसान बगैर एसएमएस कंबाइन हार्वेस्टर से अपनी फसल की कटाई न कराए। उन्होंने किसानों-कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों को फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्प्रभाव और फसल अवशेष न जलाने से होने वाले लाभों के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए शासन को किसी भी फसल के अवशेष जलाने पर कार्रवाई के आदेश दिए है। फसल अवशेष जलाने, पराली तथा गन्ने की पत्ती या कोई भी अन्य फसल अवशेष की कोई घटना प्रकाश में आती है, तो दो एकड़ से कम तक 2500 रुपये प्रति घटना, पांच एकड़ तक 5000 रुपये प्रति घटना, पांच एकड़ से अधिक 15000 रुपये प्रति घटना का अर्थदंड कृषक पर लगाकर उसकी वसूली राजस्व विभाग द्वारा की जाएगी।
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