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गैंगरेप पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज किए गए
अमर उजाला ब्यूरो, शामली
Updated Sat, 11 Jun 2016 12:02 AM IST
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गैंगरेप
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शामली में पुलिस ने गैंगरेप पीड़िता को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कराकर धारा 164 के तहत बयान दर्ज करा दिया। हालांकि प्रकरण में आरोपी ग्राम प्रधान सहित पांचों आरोपियों में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
गौरतलब है कि चार जून को एक गांव की महिला ने बाबरी थाने पहुंचकर आरोप लगाया था कि बाबरी के ग्राम प्रधान अनंगपाल ने सरकारी आवास बनवाने का झांसा उसे कॉल करके अपने घर बुला लिया। इसके बाद उसे मकान में बंधक बनाकर प्रधान अनंगपाल, पदम तथा इनके तीन साथियों ने उसके साथ गैंगरेप किया।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ग्राम प्रधान तथा उसके साथियों ने केस में समझौता करने के लिए उस पर दबाव बनाते हुए पांच लाख रुपये लेकर चुप हो जाने को कहा। इसकी शिकायत भी महिला ने बाबरी थाना पुलिस से की की थी।
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बाबरी थानाध्यक्ष यूसुफ अली ने बताया कि शुक्रवार को पीड़ित महिला मुजफ्फरनगर ले जाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत बयान दर्ज करा दिया गया है। महिला ने क्या बयान दिया, अभी पता नहीं चला है।
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गौरतलब है कि चार जून को एक गांव की महिला ने बाबरी थाने पहुंचकर आरोप लगाया था कि बाबरी के ग्राम प्रधान अनंगपाल ने सरकारी आवास बनवाने का झांसा उसे कॉल करके अपने घर बुला लिया। इसके बाद उसे मकान में बंधक बनाकर प्रधान अनंगपाल, पदम तथा इनके तीन साथियों ने उसके साथ गैंगरेप किया।
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पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ग्राम प्रधान तथा उसके साथियों ने केस में समझौता करने के लिए उस पर दबाव बनाते हुए पांच लाख रुपये लेकर चुप हो जाने को कहा। इसकी शिकायत भी महिला ने बाबरी थाना पुलिस से की की थी।
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बाबरी थानाध्यक्ष यूसुफ अली ने बताया कि शुक्रवार को पीड़ित महिला मुजफ्फरनगर ले जाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत बयान दर्ज करा दिया गया है। महिला ने क्या बयान दिया, अभी पता नहीं चला है।