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गोकशी के आरोपियों को पांच साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली
Updated Wed, 28 Sep 2016 12:06 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : डेमो फोटो
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कैराना। गोकशी के मामले में तीन आरोपियों को अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) मनोज कुमार तृतीय ने पांच पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला एवं शासकीय अधिवक्ता जावेद अली एवं संजय चौहान ने बताया कि 28 सितंबर 2012 की सायं 6 बजे झिंझाना थाने में तैनात एसआई रूपचंद
ने पुलिस बल के साथ ग्राम आदेरी के जंगल में दबिश दी थी। मौके पर मुजफ्फरनगर के मौहल्ला रामपुरी निवासी कार चालक मोहित पाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जबकि मौके से अरशद निवासी ओदरी और इसराइल निवासी ग्राम ख्वाजपुरा थाना झिंझाना फरार हो गये थे।
पुलिस ने मौके से एक कार, पांच क्विंटल गोमांस और गो हत्या में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए थे। पुलिस ने फरार आरोपी अरशद और इसराइल को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
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उक्त मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कैराना में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की और से तीन गवाह पेश किए गए। मंगलवार को अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तृतीय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपी मोहित पाल निवासी रामपुरी मुजफ्फरनगर, अरशद निवासी ओदरी थाना झिंझाना व इसराइल निवासी ग्राम ख्वाजपुरा थाना झिंझाना को पांच साल के कठोर कारावास और दस दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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सहायक जिला एवं शासकीय अधिवक्ता जावेद अली एवं संजय चौहान ने बताया कि 28 सितंबर 2012 की सायं 6 बजे झिंझाना थाने में तैनात एसआई रूपचंद
ने पुलिस बल के साथ ग्राम आदेरी के जंगल में दबिश दी थी। मौके पर मुजफ्फरनगर के मौहल्ला रामपुरी निवासी कार चालक मोहित पाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जबकि मौके से अरशद निवासी ओदरी और इसराइल निवासी ग्राम ख्वाजपुरा थाना झिंझाना फरार हो गये थे।
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पुलिस ने मौके से एक कार, पांच क्विंटल गोमांस और गो हत्या में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए थे। पुलिस ने फरार आरोपी अरशद और इसराइल को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
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उक्त मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कैराना में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की और से तीन गवाह पेश किए गए। मंगलवार को अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तृतीय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपी मोहित पाल निवासी रामपुरी मुजफ्फरनगर, अरशद निवासी ओदरी थाना झिंझाना व इसराइल निवासी ग्राम ख्वाजपुरा थाना झिंझाना को पांच साल के कठोर कारावास और दस दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।