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गोहत्यारों को पांच साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली
Updated Mon, 07 Nov 2016 11:50 PM IST
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कैराना। नौ साल पहले झिंझाना क्षेत्र में गोकशी करने के दो आरोपियों को अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तृतीय ने पांच-पांच साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे आरोपी ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था।
सहायक जिला एवं शासकीय अधिवक्ता जावेद अली, संजय चौहान ने बताया कि 20 अगस्त 2007 की शाम चार बजे झिंझाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांव अजीजपुर के जंगल में छापा मार कर सलीम निवासी कस्बा मीरापुर को 40 किलो गोमांस और गोहत्या के उपकरण सहित गिरफ्तार किया था। सलीम ने पुलिस को बताया था कि मौके से इसराईल और निन्ना उर्फ मिन्ना निवासी अजीजपुर फरार हो गए। पुलिस ने फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सुनवाई के दौरान सलीम निवासी मीरापुर ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। अभियोजन पक्ष की और से अदालत में चार गवाह पेश किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तृतीय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर इसराईल, निन्ना उर्फ मिन्ना निवासी ग्राम अजीजपुर थाना झिंझाना को 5-5 साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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सहायक जिला एवं शासकीय अधिवक्ता जावेद अली, संजय चौहान ने बताया कि 20 अगस्त 2007 की शाम चार बजे झिंझाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांव अजीजपुर के जंगल में छापा मार कर सलीम निवासी कस्बा मीरापुर को 40 किलो गोमांस और गोहत्या के उपकरण सहित गिरफ्तार किया था। सलीम ने पुलिस को बताया था कि मौके से इसराईल और निन्ना उर्फ मिन्ना निवासी अजीजपुर फरार हो गए। पुलिस ने फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सुनवाई के दौरान सलीम निवासी मीरापुर ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। अभियोजन पक्ष की और से अदालत में चार गवाह पेश किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तृतीय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर इसराईल, निन्ना उर्फ मिन्ना निवासी ग्राम अजीजपुर थाना झिंझाना को 5-5 साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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