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पुतला फूंकने पर पांच नामजद 12 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Sat, 30 Mar 2019 11:27 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 30 Mar 2019 11:27 PM IST
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पुतला फूंकने पर पांच नामजद 12 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज
पांच नामजद सहित 12 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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अमर उजाला ब्यूरो
शामली। शहर के बुढ़ाना रोड स्थित बलभद्र मंदिर की कमेटी के सदस्य के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन कर पुतला फूंकने के मामले में पांच नामजद सहित 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने और रास्ता अवरुद्ध करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

शहर की सीबी गुप्ता कालोनी निवासी धनराज बंसल ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 मार्च की शाम करीब चार बजे अमित बंसल, राहुल बंसल, अनिल बंसल, शिवम बंसल, मनोज गर्ग निवासीगण बुढ़ाना रोड शामली ने अपने 10-12 साथियों के साथ मिलकर बलभद्र मंदिर के सामने सड़क पर मंदिर की कमेटी के सदस्य के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन किया और कमेटी के सदस्य के नाम का पुतला फूंका, जिससे यातायात बाधित हुआ, जबकि जिले में धारा 144 लागू है। धरना-प्रदर्शन कर धारा 144 के प्राविधानों का खुला उल्लंघन है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी सुभाष सिंह राठौर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने और रास्ता जाम करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। बताया गया है कि 21 मार्च को बलभद्र मंदिर की देव प्रतिमा खंडित हो गई थी। इस मामले में मंदिर कमेटी के लोगों ने पुलिस को मूर्ति खंडित होने की सूचना देते हुए जांच की मांग की थी। पुलिस पुजारी के पुत्र को पकड़कर कोतवाली ले गई थी। पुजारी के पुत्र ने श्रृंगार और स्नान के दौरान मूर्ति खंडित होना बताया था। इसकी जानकारी मिलने पर शहर के अन्य मंदिरों के पुजारियों ने कोतवाली पहुंचकर रोष जताते हुए मंदिर में नई मूर्ति लगवाने का भरोसा दिलाया था। इसके बाद पुलिस ने पुजारी के पुत्र को छोड़ दिया था। इस मामले में 26 मार्च को कुछ लोगों ने मंदिर पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हुए मंदिर कमेटी के सदस्य का पुतला फूंका था।
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