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Muzaffarnagar News : अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
Wed, 10 Jan 2024 08:07 PM IST
कपिल kapil
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Published by: कपिल kapil
Updated Wed, 10 Jan 2024 08:07 PM IST
सार
Muzaffarnagar News : अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत ने सुनाया फैसला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।
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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, विशेष लोक अभियोजक दीपक अरोरा और विनय गौतम ने बताया कि सात जुलाई 2014 को किशोरी को बहला-फुसलाकर आरोपी घर से ले गया था। पीड़ित परिवार ने आरोपी यासीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 में हुई।
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वहीं, अदालत में यासीन पर दोष सिद्ध हुआ। दोषी को दुष्कर्म के मामले में 10 साल कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 366 में सात साल का कारावास और सात हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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