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Shamli News: मां-बेटे पर जानलेवा हमला करने वाला दोषी, पांच साल की सजा

Sat, 15 Nov 2025 12:38 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 15 Nov 2025 12:38 AM IST
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court news
कैराना। घर में घुसकर मां और बेटे पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर राकेश निवासी बरखंडी, शामली को 5 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जनपद न्यायाधीश इंद्रप्रीत सिंह जोश ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
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घटना 3 जुलाई 2024 की है। शामली में आरोपी राकेश उर्फ मंगता घर में जबरन घुस गया था और मां-बेटे पर जानलेवा हमला कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पीड़िता के पति की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सभी पत्रावलियों के अवलोकन के बाद अदालत ने राकेश को दोषी मानते हुए 5 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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