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बाइक का क्लेम नहीं मिला, बीमा कंपनी पर 49 हजार जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 07 Feb 2017 11:54 PM IST
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उपभोक्ता फोरम का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला
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शामली। बाइक का क्लेम न दिए जाने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने मुंबई की आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल बीमा कंपनी के शामली शाखा प्रबंधक पर 49,600 रुपये का जुर्माना लगाया है।
शहर के मोहल्ला रेलपार पंजाबी कॉलोनी निवासी अंकुर तोमर ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में मुंबई की आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक को आरोपी बनाकर एक वाद दायर किया।
उसने फोरम को अवगत कराया कि हीरो होंडा स्पलेंडर बाइक का बीमा ऑनलाइन शामली में आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल बीमा कंपनी लिमिटेड से गत 13 अक्तूबर 2015 से लेकर 12 अक्तूबर 2016 तक के लिए कराया था। 19 नवंबर 2015 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामली के सामने से दोपहर तीन बजे बाइक चोरी हो गई थी। जिसकी तहरीर थानाप्रभारी निरीक्षक शामली शहर कोतवाली को दी थी, चार दिन बाद पुलिस ने बाइक की रिपोर्ट दर्ज करी।
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बीमा कंपनी के कार्यालय में वह क्लेम के लिए गया, परंतु क्लेम का भुगतान नहीं किया गया। पीड़ित ने क्लेम धनराशि क्षति पूर्ति 44 हजार रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति में 41 हजार रुपये वाद व्यय 15 हजार मिला कर एक लाख रुपयेे की मांग की। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के चेयरमैन एसकेएस यादव व सदस्य श्रवण कुमार ने वाद की सुनवाई करते हुए
आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक पर बीमा क्लेम धनराशि क्षतिपूर्ति 39 हजार 600 रुपये, 19 नवंबर 2015 से भुगतान की तिथि तक चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर और मानसिक क्षतिपूर्ति धनराशि पांच हजार, वाद व्यय पांच हजार रुपये तीस दिन में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम शामली में जमा करने के आदेश दिए हैं। चूक होने पर सभी देय धनराशि पर दंडात्मक बारह प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
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शहर के मोहल्ला रेलपार पंजाबी कॉलोनी निवासी अंकुर तोमर ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में मुंबई की आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक को आरोपी बनाकर एक वाद दायर किया।
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उसने फोरम को अवगत कराया कि हीरो होंडा स्पलेंडर बाइक का बीमा ऑनलाइन शामली में आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल बीमा कंपनी लिमिटेड से गत 13 अक्तूबर 2015 से लेकर 12 अक्तूबर 2016 तक के लिए कराया था। 19 नवंबर 2015 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामली के सामने से दोपहर तीन बजे बाइक चोरी हो गई थी। जिसकी तहरीर थानाप्रभारी निरीक्षक शामली शहर कोतवाली को दी थी, चार दिन बाद पुलिस ने बाइक की रिपोर्ट दर्ज करी।
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बीमा कंपनी के कार्यालय में वह क्लेम के लिए गया, परंतु क्लेम का भुगतान नहीं किया गया। पीड़ित ने क्लेम धनराशि क्षति पूर्ति 44 हजार रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति में 41 हजार रुपये वाद व्यय 15 हजार मिला कर एक लाख रुपयेे की मांग की। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के चेयरमैन एसकेएस यादव व सदस्य श्रवण कुमार ने वाद की सुनवाई करते हुए
आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक पर बीमा क्लेम धनराशि क्षतिपूर्ति 39 हजार 600 रुपये, 19 नवंबर 2015 से भुगतान की तिथि तक चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर और मानसिक क्षतिपूर्ति धनराशि पांच हजार, वाद व्यय पांच हजार रुपये तीस दिन में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम शामली में जमा करने के आदेश दिए हैं। चूक होने पर सभी देय धनराशि पर दंडात्मक बारह प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।