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आज रात दस बजे तक खुलेगा एआरटीओ कार्यालय
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एकमुश्त योजना के अंतिम दिन वाहन मालिक कर सकेंगे आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। परिवहन विभाग की एकमुश्त योजना का शुक्रवार को अंतिम दिन है। इसके चलते एआरटीओ कार्यालय सुबह नौ से रात दस बजे तक खुला रहेगा। इस अवधि में वाहन मालिक बकाया टैक्स जमा करने के लिए एक हजार रुपये शुल्क के साथ आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
शासन ने 27 जून से परिवहन विभाग की एकमुश्त योजना चलाई थी। इस योजना के तहत एक अप्रैल 2020 या उससे पहले के पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों के बकाया टैक्स पर शत-प्रतिशत पेनाल्टी की छूट दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए वाहन मालिकों को एक हजार रुपये शुल्क के साथ आवेदन करना है। योजना का बृहस्पतिवार को अंतिम दिन है। जिले में एक अप्रैल 2020 से पूर्व के पंजीकृत व्यावसायिक 2 हजार 428 वाहनों पर लगभग चार करोड़ 94 लाख रुपये टैक्स बकाया था। अब तक 330 वाहन मालिकों ने आवेदन किया। जिनसे करीब 55 लाख रुपये बकाया टैक्स जमा कराया है। एआरटीओ रोहित राजपूत ने बताया कि एकमुश्त योजना के अंतिम दिन शुक्रवार सुबह नौ से रात दस बजे तक एआरटीओ कार्यालय खुला रहेगा। इस अवधि में वाहन मालिक एक हजार रुपये शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा करें तथा अपने वाहन का बकाया टैक्स जमा कराकर शत-प्रतिशत पेनाल्टी की छूट का लाभ उठाएं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। परिवहन विभाग की एकमुश्त योजना का शुक्रवार को अंतिम दिन है। इसके चलते एआरटीओ कार्यालय सुबह नौ से रात दस बजे तक खुला रहेगा। इस अवधि में वाहन मालिक बकाया टैक्स जमा करने के लिए एक हजार रुपये शुल्क के साथ आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
शासन ने 27 जून से परिवहन विभाग की एकमुश्त योजना चलाई थी। इस योजना के तहत एक अप्रैल 2020 या उससे पहले के पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों के बकाया टैक्स पर शत-प्रतिशत पेनाल्टी की छूट दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए वाहन मालिकों को एक हजार रुपये शुल्क के साथ आवेदन करना है। योजना का बृहस्पतिवार को अंतिम दिन है। जिले में एक अप्रैल 2020 से पूर्व के पंजीकृत व्यावसायिक 2 हजार 428 वाहनों पर लगभग चार करोड़ 94 लाख रुपये टैक्स बकाया था। अब तक 330 वाहन मालिकों ने आवेदन किया। जिनसे करीब 55 लाख रुपये बकाया टैक्स जमा कराया है। एआरटीओ रोहित राजपूत ने बताया कि एकमुश्त योजना के अंतिम दिन शुक्रवार सुबह नौ से रात दस बजे तक एआरटीओ कार्यालय खुला रहेगा। इस अवधि में वाहन मालिक एक हजार रुपये शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा करें तथा अपने वाहन का बकाया टैक्स जमा कराकर शत-प्रतिशत पेनाल्टी की छूट का लाभ उठाएं।
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