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शस्त्र जमा करने के साथ देने होंगे 100 रुपये
ब्यूराो /अमर उजाला, शामली
Updated Mon, 30 Jan 2017 12:14 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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शामली। थाने के मालखाने और निजी हथियार स्टोर पर हथियार जमा कराने के एवज में सौ रुपये भी अदा करने होंगे। शासन ने निर्णय लेते हुए सूबे के सभी मजिस्ट्रेटों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। शामली पुलिस ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है।
चुनाव आते ही पुलिस जिले के सभी शस्त्र धारकों के असलाह थाने में जमा कराती है, लेकिन बावजूद इसके यह संभावना प्रबल हो जाती है कि कोई भी घटना कारित कर शस्त्र बैक डेट में मालखाने या फिर असलाह की दुकानों में जमा कर दिए जाते हैं। इस आशंका को दूर करने के लिए ही शासन द्वारा इस बार आदेेश जारी किया गया है।
इसके तहत शामली में अब हथियार जमा करने वालों को सौ रुपये का चालान भी जमा कराना होगा, ताकि बैक डेट की संभावना को खत्म किया जा सके। शासन ने सूबे के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को आदेश दिए कि यदि कोई थानेदार या फिर दुकान संचालक बिना चालन लिए हथियार जमा कराता है तो उससे रुपये वसूल कर राजकोष में जमा कराएं जाए।
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चुनाव आते ही पुलिस जिले के सभी शस्त्र धारकों के असलाह थाने में जमा कराती है, लेकिन बावजूद इसके यह संभावना प्रबल हो जाती है कि कोई भी घटना कारित कर शस्त्र बैक डेट में मालखाने या फिर असलाह की दुकानों में जमा कर दिए जाते हैं। इस आशंका को दूर करने के लिए ही शासन द्वारा इस बार आदेेश जारी किया गया है।
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इसके तहत शामली में अब हथियार जमा करने वालों को सौ रुपये का चालान भी जमा कराना होगा, ताकि बैक डेट की संभावना को खत्म किया जा सके। शासन ने सूबे के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को आदेश दिए कि यदि कोई थानेदार या फिर दुकान संचालक बिना चालन लिए हथियार जमा कराता है तो उससे रुपये वसूल कर राजकोष में जमा कराएं जाए।
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