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अनुग्रह सहायता के लिए करें आवेदन
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शामली। कोरोना संक्रमण से मृतक व्यक्तियों के परिजनों को रुपये 50 हजार रुपये प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिए जाने के संबंध में संतोष कुमार सिंह ने सभी एसडीएम, डीपीआरओ व सभी अधिशासी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं।
जिन व्यक्तियों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से 20 मार्च 2022 से पूर्व हुई है, उनके परिजनों को अनुग्रह धनराशि के लिए 25 मार्च 2022 से 60 दिन की अवधि के भीतर आवेदन सभी आवश्यक अभिलेखों सहित किसी भी माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रस्तुत करना होगा। 20 मार्च 2022 के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में अनुग्रह धनराशि प्राप्त करने के लिए मृतक के परिजन 90 दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अत्यंत विषम परिस्थितियों के कारण निर्धारित अवधि में अनुग्रह धनराशि के लिए आवेदन प्रस्तुत न कर पाने पर जनपद स्तर पर गठित शिकायत निवारण समिति के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। समिति केस टू केस तथ्यों के आधार पर यह निर्णय करेगी कि आवेदक की परिस्थितियों ऐसी नहीं थी कि वह निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर सकें। इन तथ्यों के आधार पर समिति प्रस्तुत आवेदन पर निर्णय लेगी।
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जिन व्यक्तियों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से 20 मार्च 2022 से पूर्व हुई है, उनके परिजनों को अनुग्रह धनराशि के लिए 25 मार्च 2022 से 60 दिन की अवधि के भीतर आवेदन सभी आवश्यक अभिलेखों सहित किसी भी माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रस्तुत करना होगा। 20 मार्च 2022 के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में अनुग्रह धनराशि प्राप्त करने के लिए मृतक के परिजन 90 दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अत्यंत विषम परिस्थितियों के कारण निर्धारित अवधि में अनुग्रह धनराशि के लिए आवेदन प्रस्तुत न कर पाने पर जनपद स्तर पर गठित शिकायत निवारण समिति के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। समिति केस टू केस तथ्यों के आधार पर यह निर्णय करेगी कि आवेदक की परिस्थितियों ऐसी नहीं थी कि वह निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर सकें। इन तथ्यों के आधार पर समिति प्रस्तुत आवेदन पर निर्णय लेगी।
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