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30 दिन के अंदर शिकायतों का निस्तारण न होने पर होगी कार्रवाई- -बैंकिंग लोकपाल अरूण भगोलीवाल पहुंचे शामली-

Sat, 25 Jan 2020 12:27 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jan 2020 12:27 AM IST
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Action will be taken if complaints are not resolved within 30 days
शामली कैराना रोड पर बैक कर्मियो की बैठक में बोलते भारतीय रिजर्व बैक के अधिकारी - फोटो : SHAMLI
शामली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बैंकिंग लोकपाल अरुण भगोलीवाल ने कहा कि ग्राहकों की शिकायतों का तीस दिन के अंदर निस्तारण न करने वाले बैंक प्रबंधकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बैंक अधिकारियों को समयावधि में शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए।
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शुक्रवार को कैराना रोड स्थित ऑर्चिड होटल व रेस्टोरेंट में आयोजित सेमीनार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यालय देहरादून से आए बैंकिंग लोकपाल अरुण भगोलीवाल ने आम लोगों को बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाओं में कमी के संबंध में पहले अपने बैंक में शिकायत करें, यदि बैंक द्वारा 30 दिन के भीतर शिकायत का निवारण नहीं किया गया, तो वे बैंकिंग लोकपाल को मोबाइल ऐप, इंटरनेट, लिखित शिकायत कर सकते हैं।
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बैठक में मौजूद उपभोक्ताओं द्वारा उठाई गई समस्याओं का बैंक अधिकारियों ने तत्काल समाधान भी किया। भारतीय रिजर्व बैंक से आईं सचिव नरेंद्र कौर, बैंकिंग लोकपाल कार्यालय ने ग़ैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए जारी लोकपाल योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब नेशनल बैंक मेरठ के आंचलिक प्रबंधक एस के दास ने बैंकिंग सुविधाओं तथा समस्याओं के निस्तारण की जानकारी दी। कार्यक्रम में मुजफ़्फ़रनगर मंडल प्रबंधक एमपी सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक शैलेश कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक से दिनेश कुमार प्रसाद, दिव्य राज मौजूद रहे।
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