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Shamli News: फसल अवशेष जलाने पर 5 हजार का जुर्माना लगाया
Tue, 26 Nov 2024 02:39 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Tue, 26 Nov 2024 02:39 AM IST
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शामली/कैराना। खेत में फसल अवशेष जलाने पर प्रशासन ने किसान पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया। अब तक जिले में 31 पराली जलाने के मामलों की सूचना सैटेलाइट से मिल चुकी है, जिनमें से पांच में ही पराली जलाने की पुष्टि हुई है।
उप कृषि निदेशक प्रमोद कुमार ने बताया कि रविवार को सेटेलाइट से तस्वीर मिली थी जिसमें एक किसान खेत में गन्ने की पत्ती जला रहा था। इसकी जांच तहसीलदार कैराना द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल और कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी रोहित कुमार द्वारा कराई गई। जांच में पाया गया कि किसान शिवकुमार निवासी तीतरवाड़ा के द्वारा खेत में गन्ने की पत्ती जलाई गई थी। एनजीटी के निर्देशानुसार किसान पर 5000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
कृषि उप निदेशक ने बताया कि पराली जलाने पर सैटेलाइट से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। दो एकड़ से कम में पराली जलाने पर 2500 व इससे अधिक में 5000, पांच एकड़ से अधिक में 15 हजार रुपये तक के जुर्माने का नियम है।
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उप कृषि निदेशक प्रमोद कुमार ने बताया कि रविवार को सेटेलाइट से तस्वीर मिली थी जिसमें एक किसान खेत में गन्ने की पत्ती जला रहा था। इसकी जांच तहसीलदार कैराना द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल और कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी रोहित कुमार द्वारा कराई गई। जांच में पाया गया कि किसान शिवकुमार निवासी तीतरवाड़ा के द्वारा खेत में गन्ने की पत्ती जलाई गई थी। एनजीटी के निर्देशानुसार किसान पर 5000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
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कृषि उप निदेशक ने बताया कि पराली जलाने पर सैटेलाइट से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। दो एकड़ से कम में पराली जलाने पर 2500 व इससे अधिक में 5000, पांच एकड़ से अधिक में 15 हजार रुपये तक के जुर्माने का नियम है।
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