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कंडेला-टपराना बाईपास का 74 करोड़ का मुआवजा वितरित

Wed, 28 Sep 2022 11:51 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 28 Sep 2022 11:51 PM IST
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74 crore compensation distributed for Kandela-Taprana bypass
शामली कलक्ट्रेट में एनएचएआई के अधिकारियों की बैठक लेती डीएम। - फोटो : SHAMLI
कंडेला-टपराना बाईपास का 74 करोड़ का मुआवजा वितरित
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शामली। जिले से गुजरने वाले दिल्ली-देहरादून इकानोमिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहीत भूमि के किसानों को 380 करोड़ और कंडेला-टपराना बाईपास के 78 करोड़ रुपये मुआवजे वितरित किया जा चुका है।
डीएम जसजीत कौर ने बुधवार को जिले में दिल्ली-देहरादन, अंबाला-शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर, मेरठ-करनाल और पानीपत-खटीमा हाईवे के संबंध में बैठक लेकर प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग में भूमि संबंधी अवार्ड बनाने की शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए। लेखपाल, राजस्व स्तर पर कोई ढ़िलाई न बरती जाए। हाईवे की जद में आ रहे अवैध कब्जे तत्काल हटवाए जाएं। मुआवजा वितरण की पत्रावली लंबित न रहने पाए।
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इस मौके पर एडीएम संतोष कुमार सिंह ने कहा कि जिले से गुजरने वाले दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए कुल 485 करोड़ के मुआवजे में से किसानों को 380 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। कंडेला-टपराना बाईपास में कुल 94 करोड़ रुपये के मुआवजे में से 78 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। बैठक में मेरठ-करनाल हाईवे की जद में म्यान कस्बा, केरटू, अहमदगढ़, टपराना में लंबित प्रकरणों पर चर्चा की गई। एडीएम ने बताया कि इन प्रकरणों को निस्तारित कर दिया गया है। एसडीएम सदर विशु राजा, कैराना और ऊन के एसडीएम व सदर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक लेखपाल आदि मौजूद रहे।
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त्योहारों के मद्देनजर 25 नवंबर तक लागू धारा 144 लागू
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। त्योहारो व राष्ट्रीय पर्वों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आगामी 24 नवंबर तक निषेधाज्ञा जारी कर दी गई।
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि आगामी दो अक्तूबर को महात्मा गांधी जयंती, 4 अक्तूबर को रामनवमी और 5 अक्तूबर को विजय दशमी, 9 अक्तूबर को ईद-उल-मिलाद, महर्षि वाल्मिकी जयंती, 24 अक्तूबर को दीपावली, 26- अक्तूबर को गोवर्धन पूजा, 27 अक्तूबर को भैयादूज, 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस मनाया जाएगा। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 का आदेश आगामी 25 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करना धारा-188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
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