फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   50 hajar se jyada nahin rakhenge pratyashi

50 हजार से ज्यादा नहीं रखेंगे प्रत्याशी

Fri, 06 Jan 2017 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 06 Jan 2017 12:48 AM IST
विज्ञापन
50 hajar se jyada nahin rakhenge pratyashi
चुनाव की तैयारी। - फोटो : अमर उजाला
मुजफ्फरनगर। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए नया फरमान जारी कर दिया है। अब प्रत्याशी की गाड़ी में 50 हजार रुपये से अधिक की नकदी और दस हजार से   अधिक का गिफ्ट मिलता है तो कार्रवाई होगी। किसी भी पार्टी के जिलाध्यक्ष को रैली, सभा अथवा बैठक में भाग लेने के लिए भी आरओ से अनुमति लेनी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करते समय आरओ के कमरे में केवल पांच लोग ही दाखिल हो पाएंगे।       
विज्ञापन


जिला पंचायत के सभाकक्ष में बृहस्पतिवार को डीएम डीके सिंह और एसएसपी बबलू कुमार ने पत्रकारों से वार्ता में बताया कि नामांकन के दौरान प्रत्याशी और दो उसके प्रस्तावक ही रहेंगे। कुल मिलाकर पांच लोग नामांकन में शामिल हो सकते हैं। स्क्रुटनी के दौरान भी उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता, प्रस्तावक और प्रत्याशी द्वारा नामित व्यक्ति ही आरओ के कमरे में जा सकता है। अब कोई भी नेता, प्रत्याशी बिना अनुमति के पार्टी का झंडा नहीं लगा सकता।
विज्ञापन


अपने क्षेत्र के आरओ से अनुमति लेनी होगी। डीएम डीके सिंह ने बताया कि आयोग का सख्त निर्देश है कि जनसभा और बैठक में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे किसी प्रकार की घृणा, मनमुटाव या भाषाई तनाव हो। धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक स्थलों पर चुनाव प्रचार नहीं हो सकता। वाहनों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल   अनुमति लेनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी अपनी गाड़ी में 50 हजार से ज्यादा की नकदी नहीं रख सकता। दस हजार की कीमत से ऊपर का गिफ्ट भी प्रतिबंधित है। इससे ज्यादा की रकम होगी तो वह जब्त की जाएगी। स्टार प्रचारक के पास एक लाख से ज्यादा की नकदी नहीं हो सकती। बीस हजार से अधिक का चंदा चेक द्वारा ही दिया जा सकेगा।


चुनाव प्रचार रात को दस बजे से सुबह छह बजे तक नहीं होगा। मीडिया में विज्ञापन भी (मीडिया सेटिस्फाइड कमेटी) एमसीसी की अनुमति के बाद ही छप सकेंगे। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि किसी भी गाड़ी पर अब लालबत्ती नहीं हो सकती। पुलिस की टीम नाकेबंदी कर रही है। चुनाव आयोग के निर्देशों का हर हाल में पालन किया जाएगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed