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Shamli News: तीन बार से अधिक चालान वाले जिले के 32 लाइसेंस होंगे निरस्त

Sun, 10 Dec 2023 12:15 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 10 Dec 2023 12:15 AM IST
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32 licenses of the district with challan more than three times will be canceled
शामली। आपके पास वाहन है और आप बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो अपनी आदतों में सुधार कर लें। अब तीन बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित और निरस्त कर दिया जाएगा। विभाग अब ऐसे वाहन चालकों का डाटा खंगालने में जुट गया है। परिवहन विभाग ने ऐसे 32 वाहन चालकों का ब्योरा तैयार कराया है, जिन्होंने तीन से अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया और उनके चालान किए गए। इसके अलावा जनवरी से लेकर नवंबर माह तक 385 वाहन ऐसे हैं, जिनका दो बार नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किया जा चुका है।
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दोपहिया व चार पहिया वाहन चलाने के लिए जहां ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है तो वहीं यातायात नियमों का पालन करना होता है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहन का संभागीय परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और यातायात विभाग कार्रवाई करते रहते हैं। अभी तक लोग अपना चालान कटवा लेते हैं और उसका जुर्माना भरते रहते हैं, लेकिन उनकी आदतों में कोई सुधार नहीं होता। अब ऐसा करना संबंधित को भारी पड़ेगा। एआरटीओ प्रशासन रोहित राजपूत ने बताया कि अब तीन बार से अधिक चालान वाले मामले में चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इससे यातायात नियमों का पालन करने में सुधार देखने को मिलेगा। यदि संबंधित ऐसा नहीं करता है तो वाहन का पंजीयन निलंबन व निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। 32 ऐसे वाहन चालक चिन्हित किए जा चुके हैं, जिन्होंने तीन बार से अधिक नियमों का उल्लंघन किया और उनके चालान किए गए। जल्द ही इनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जायेंगे। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा।
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एआरटीओ ने बताया कि नए साल 2024 से वाहनों की फिटनेस में काफी बदलाव होने वाले हैं। अभी तक लोगों को वाहन कार्यालय पर लाकर फिटनेस करवानी पड़ रही है। 2024 में वाहनों की ऑनलाइन फिटनेस की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद ही संबंधित वाहन सड़कों पर संचालित हो सकेंगे। बिना फिटनेस के यदि कोई वाहन संचालित मिलेगा तो वाहन चालक के साथ-साथ वाहन पर भी कार्रवाई होगी।
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नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

एआरटीओ का कहना है कि यातायात नियमों का पालन करने के लिए विभाग द्वारा समय समय पर चालकों को जागरूक किया जाता है। साथ ही अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, जो आगे भी जारी रहेगी।




डीएल रद्द होने के नुकसान

एआरटीओ के अनुसार

डीएल निरस्त होते ही चालक पेशेवर नौकरी से निकाले जाएंगे

दुर्घटना में चालक पर हत्या के प्रयास में केस दर्ज होगा।

हादसे पर क्लेम में अधिक परेशानी होगी।

डीएल के बिना चालक की नौकरी नहीं मिल सकेगी।
बिना डीएल जान खतरे में डालने पर केस दर्ज होगा।

इन अपराधों के लिए छह माह डीएल रहेगा रद्द

वाहन चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग, ट्रकों में क्षमता से ज्यादा माल लादने, शराब पीकर वाहन चलाने, चौराहे, तिराहे पर रेड लाइट पार करने, क्षमता से तेज वाहन चलाने पर।
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