फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   2 se 31 tak ots yojna

दो से 31 तक ओटीएस योजना

Sun, 04 Dec 2016 12:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 04 Dec 2016 12:04 AM IST
विज्ञापन
2 se 31 tak ots yojna
electricity price increases - फोटो : Demo Pic
शामली में पावर कारपोरेशन ने दो से 31 दिसंबर तक प्रदेश के निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस योजना शुरू की है। इसमें अक्तूबर तक का 100 फीसदी ब्याज माफ किया जाएगा। 2500 रुपये देकर किसान को अपना पंजीकरण कराना होगा। विभाग को 18 हजार निजी नलकूप स्वामियों से साढ़े चार करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य दिया गया है।
विज्ञापन


मुख्यमंत्री ने नलकूपों के बिजली बिल की वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना दो दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक लागू की है। जिले में 32 हजार नलकूप हैं, जिनमें से 18 हजार नलकूपों पर साढ़े चार करोड़ रुपये बकाया हैं। ओटीएस स्कीम में नलकूपों के बकायादारों से वसूली की जाएगी।
विज्ञापन


पावर कारपोरेेशन के अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अक्तूबर 2016 तक निजी नलकूपों पर लगने वाले बिल को एक मुश्त जमा करने पर सौ प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा। स्कीम में नलकूपों के बिजली बिल जमा करने के लिए बकायादारों को पहले 2500 रुपये देकर पंजीकरण कराना होगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन



पंजीकरण कराने के लिए पावर कारपोरेशन के डिवीजन से 32 काउंटरों के अलावा अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, जेई के यहां भी बिल जमा करने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। नलकूपों के बिल के लिए पुराने 500 रुपये के नोट स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के रूप में लिए गए 2500 रुपये बिल में ही समायोजित कर लिए जाएंगे। उधर, जिले में ओटीएस स्कीम लागू होते ही पहले दिन कैराना, कांधला में 22 बकायादारों ने पंजीकरण कराया गया है।


उन्होंने बताया कि नोट बंदी के दौरान 500 रुपये का पुराना नोट स्वीकार किए जाने पर बिजली बिल में 13 करोड़ 38 लाख रुपये की वसूली गई है। बिजली बिल में 500 का पुराना नोट 15 दिसंबर तक स्वीकार किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed