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बिना अनुमति के मेलों- म्यूजिकल नाइट व मनोरंजक कार्यक्रम के आयोजको पर लगेगा 20 हजार रूपये का जुर्माना
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नववर्ष पर कार्यक्रम के आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति
शामली। नए साल पर डीएम की अनुमति के बिना होने वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है। नववर्ष के कार्यक्रम के आयोजन पर संचालकों को 20 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। सामाजिक संस्थाओं को मेला, म्यूजिकल नाइट व मनोरंजक कार्यक्रम करने के लिए डीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी।
जिला मनोरंजन कर अधिकारी डीडी यादव ने बताया कि नए साल पर होने वाले कार्यक्रम जैैैसे मेला, म्यूजिकल नाइट व मनोरंजक कार्यक्रम करने के लिए आयोजकों को डीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के वर्तमान में जनपद में नए साल के अवसर पर होने वाले मेला, म्यूजिक नाइट, मनोरंजक कार्यक्रम संचालकों व आयोजकों को कार्यक्रम के संचालन करने पर जिला प्रशासन द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि नए साल पर होने वाले कार्यक्रम व मेलों के लिए पूर्व में जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है
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शामली। नए साल पर डीएम की अनुमति के बिना होने वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई है। नववर्ष के कार्यक्रम के आयोजन पर संचालकों को 20 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। सामाजिक संस्थाओं को मेला, म्यूजिकल नाइट व मनोरंजक कार्यक्रम करने के लिए डीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी।
जिला मनोरंजन कर अधिकारी डीडी यादव ने बताया कि नए साल पर होने वाले कार्यक्रम जैैैसे मेला, म्यूजिकल नाइट व मनोरंजक कार्यक्रम करने के लिए आयोजकों को डीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के वर्तमान में जनपद में नए साल के अवसर पर होने वाले मेला, म्यूजिक नाइट, मनोरंजक कार्यक्रम संचालकों व आयोजकों को कार्यक्रम के संचालन करने पर जिला प्रशासन द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि नए साल पर होने वाले कार्यक्रम व मेलों के लिए पूर्व में जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है
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