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एक जनपद एक उत्पाद में 20 जनवरी तक आवेदन करे उद्यमी

Sat, 05 Jan 2019 11:07 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Jan 2019 11:07 PM IST
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एक जनपद एक उत्पाद में 20 जनवरी तक आवेदन करे उद्यमी
अमर उजाला ब्यूरो
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शामली। ‘एक जनपद एक उत्पाद’ कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना में एक जनपद का उत्पाद के तहत उत्पाद रिम एंड एक्सल चयनित हैं। योजना में रिम एंड एक्सल उद्योग सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए वित्त पोषण में सहायता की सुविधा के लिए 50 लाख से अधिक और 1.50 लाख तक की कुल परियोजना लागत शामिल हैं। योजना में उद्यमी अपने आवेदन जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र, औद्योगिक आस्थान निकट कंडेला पुलिस चौकी, कैराना रोड शामली में 20 जनवरी तक जमा कर सकते हैं।
जिला उद्योग केंद्र, उपायुक्त परमहंस मौर्य ने बताया कि ‘एक जनपद एक उत्पाद’ कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना 24 सितंबर से शुरू है। जिले में ओडीओपी एक जनपद का उत्पाद के अंतर्गत चयनित उत्पाद रिम एड एक्सल है। इस योजना के तहत ऐसे सभी आवेदक पात्र होंगे, जो जिले के स्थायी निवासी हो और आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। योजना में रिम एंड एक्सल उद्योगसेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए वित्त पोषण में सहायता की सुविधा के तहत योजना में 25 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 6.25 लाख रुपये, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। 25 लाख से अधिक एवं 50 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि 6.25 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। 50 लाख से अधिक एवं 1.50 करोड़ तक की कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु धनराशि 10 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत मार्जिन मनी, अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी।
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सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत में पूंजी व्यय भूमि क्रय की लागत को छोड़कर और कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल होगा। यदि आवेदन द्वारा किसी भी सरकारी योजना में अनुदान प्राप्त किया जा चुका है तो वह इसका पात्र नहीं होगा। विशेष श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिला एवं दिव्यांगजन के अंतर्गत के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
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