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Shahjahanpur News: स्वरोजगार के लिए युवाओं को मिलेगा 25 लाख तक का ऋण
Tue, 23 Jul 2024 04:36 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Tue, 23 Jul 2024 04:36 AM IST
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शाहजहांपुर। स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण पाने का मौका है। इसके लिए उन्हें जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र पर संपर्क करना होगा। ऋण पर 25 प्रतिशत तक अनुदान भी दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत उद्योग एवं सेवा से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए ऋण की सुविधा दी जाती है। स्वरोजगार के लिए ऋण लेने के लिए शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण होना जरूरी है। 40 वर्ष तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति योजना का लाभ ले सकता है।
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त उद्योग अनुराग यादव ने बताया कि शासन द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण की सुविधा प्रदान किया जाना ही इस योजना का उद्देश्य है, जिससे बेरोजगार युवाओं को सहायता मिल सके। शर्त है कि आवेदनकर्ता किसी भी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए और न ही उसने या उसके परिवार ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी योजना में लाभ प्राप्त किया हो।
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इस तरह से करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं को वेबसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in या www.msme.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल पास या समकक्ष पास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तें पूरी करने विषयक शपथ पत्र, परियोजना रिपोर्ट होना आवश्यक है।
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यहां कर सकते हैं संपर्क
योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र शाहजहांपुर अथवा पटल सहायक के मोबाइल नंबर 9548515974 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत उद्योग एवं सेवा से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए ऋण की सुविधा दी जाती है। स्वरोजगार के लिए ऋण लेने के लिए शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण होना जरूरी है। 40 वर्ष तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति योजना का लाभ ले सकता है।
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जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त उद्योग अनुराग यादव ने बताया कि शासन द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण की सुविधा प्रदान किया जाना ही इस योजना का उद्देश्य है, जिससे बेरोजगार युवाओं को सहायता मिल सके। शर्त है कि आवेदनकर्ता किसी भी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए और न ही उसने या उसके परिवार ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी योजना में लाभ प्राप्त किया हो।
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इस तरह से करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं को वेबसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in या www.msme.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल पास या समकक्ष पास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तें पूरी करने विषयक शपथ पत्र, परियोजना रिपोर्ट होना आवश्यक है।
यहां कर सकते हैं संपर्क
योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र शाहजहांपुर अथवा पटल सहायक के मोबाइल नंबर 9548515974 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।