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Shahjahanpur News: गैरइरादतन हत्या में युवक को दस वर्ष के कारावास की सजा
Sat, 22 Feb 2025 12:59 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Sat, 22 Feb 2025 12:59 AM IST
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शाहजहांपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने गैरइरादतन हत्या के एक मुकदमे में युवक को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कांट क्षेत्र के गांव जमुनिया दौलतपुर निवासी अवधेश ने 27 जून 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसका सौतेला भाई रामबहोरे उर्फ डग्गा जमीन के बंटवारे के विवाद में उससे व मां से रंजिश मानता था। 27 जून को अवधेश खेत जोतने गया था।
घर में मां रामरिखी व भतीजा जसन मौजूद थे। उसका सौतेला भाई रामबहोरे घर आया और झोंपड़ी में लेटी मां को लाठी से पीटने लगा। फोन से सूचना मिलने पर वह घर पहुंचा। इलाज के दौरान मां की मौत हो गई। विवेचना के बाद रामबहोर के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा गया।
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अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने रामबहोरे उर्फ डग्गा को दोषी पाया। उसे दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, कांट क्षेत्र के गांव जमुनिया दौलतपुर निवासी अवधेश ने 27 जून 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसका सौतेला भाई रामबहोरे उर्फ डग्गा जमीन के बंटवारे के विवाद में उससे व मां से रंजिश मानता था। 27 जून को अवधेश खेत जोतने गया था।
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घर में मां रामरिखी व भतीजा जसन मौजूद थे। उसका सौतेला भाई रामबहोरे घर आया और झोंपड़ी में लेटी मां को लाठी से पीटने लगा। फोन से सूचना मिलने पर वह घर पहुंचा। इलाज के दौरान मां की मौत हो गई। विवेचना के बाद रामबहोर के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा गया।
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अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने रामबहोरे उर्फ डग्गा को दोषी पाया। उसे दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।