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Shahjahanpur News: दो दुष्कर्मियों को आजीवन कारावास की सजा
Sun, 22 Dec 2024 12:49 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Sun, 22 Dec 2024 12:49 AM IST
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शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिंह ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 22-22 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रोजा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने आठ फरवरी 2015 को थाने में तहरीर दी थी। पुलिस को बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी सुबह सात बजे खेत पर शौच के लिए गई थी। वहां पर पहले से घात लगाकर बैठे राहुल ने उसे दबोच लिया। धमकी देकर जबरन खेत में खींच ले गया और दुष्कर्म किया। इस दौरान पप्पू तमंचा लिए खड़ा रहा।
उन्होंने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद राहुल उनकी बेटी को जबरन अपने घर ले गया। पीड़ित ने अपनी पुत्री को सब जगह तलाश किया, लेकिन नहीं मिली। बाद में उसकी पुत्री घर आई और पूरी घटना बताई।
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विवेचना के बाद पुलिस ने रोजा क्षेत्र के निवासी राहुल व पप्पू के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत भेजा। अदालत में गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने राहुल और पप्पू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, रोजा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने आठ फरवरी 2015 को थाने में तहरीर दी थी। पुलिस को बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी सुबह सात बजे खेत पर शौच के लिए गई थी। वहां पर पहले से घात लगाकर बैठे राहुल ने उसे दबोच लिया। धमकी देकर जबरन खेत में खींच ले गया और दुष्कर्म किया। इस दौरान पप्पू तमंचा लिए खड़ा रहा।
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उन्होंने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद राहुल उनकी बेटी को जबरन अपने घर ले गया। पीड़ित ने अपनी पुत्री को सब जगह तलाश किया, लेकिन नहीं मिली। बाद में उसकी पुत्री घर आई और पूरी घटना बताई।
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विवेचना के बाद पुलिस ने रोजा क्षेत्र के निवासी राहुल व पप्पू के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत भेजा। अदालत में गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने राहुल और पप्पू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।