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Shahjahanpur News: गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को चार-चार वर्ष कारावास की सजा
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शाहजहांपुर। गैंगस्टर एक्ट में दोषी दो अपराधियों को अदालत ने चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने नौ अगस्त 2017 को रोजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने दर्ज कराया था कि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उनकी जानकारी में आया कि आशीष तिवारी निवासी ग्राम सरही थाना रोजा और संदेश कुमार वर्मा निवासी मोहल्ला नई बस्ती थाना आरसी मिशन का संगठित गिरोह है। इसका गैंग लीडर आशीष तिवारी है और संदेश वर्मा सक्रिय सदस्य है। इस गैंग के भय और आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता है।
इस गैंग ने आदर्श नगर कॉलोनी के रहने वाले दीपक श्रीवास्तव की बाइक, एटीएम और रुपये तमंचे के बल पर लूट लिए थे। इसके अलावा भी अन्य वारदात की गईं हैं। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश अनुराधा पुंडीर ने दोनों दोषियों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने नौ अगस्त 2017 को रोजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने दर्ज कराया था कि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उनकी जानकारी में आया कि आशीष तिवारी निवासी ग्राम सरही थाना रोजा और संदेश कुमार वर्मा निवासी मोहल्ला नई बस्ती थाना आरसी मिशन का संगठित गिरोह है। इसका गैंग लीडर आशीष तिवारी है और संदेश वर्मा सक्रिय सदस्य है। इस गैंग के भय और आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता है।
इस गैंग ने आदर्श नगर कॉलोनी के रहने वाले दीपक श्रीवास्तव की बाइक, एटीएम और रुपये तमंचे के बल पर लूट लिए थे। इसके अलावा भी अन्य वारदात की गईं हैं। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश अनुराधा पुंडीर ने दोनों दोषियों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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