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Shahjahanpur News: सुल्फा बेचने के दो दोषियों को छह-छह साल की कैद
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शाहजहांपुर। अवैध मादक पदार्थ सुल्फा बेचने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को छह-छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
आठ दिसंबर 2022 को तिलहर थाने की पुलिस टीम गश्त पर थी। मुखबिर की सूचना पर ग्राम ग्वार में निगोही रोड के पास दो संदिग्धों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आजमनगर मोहनपुर परसैला गांव के हेमराज और मोहल्ला निजामगंज के रहने वाले राजेश के कब्जे से 250-250 ग्राम सुल्फा बरामद हुआ था। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचना कर आरोपपत्र अदालत भेजा। एडीजे-43 की अदालत ने दोनों को दोषसिद्ध करते हुए छह-छह वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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नाबालिग को ले जाने के दोषी को 10 साल की कैद
शाहजहांपुर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
कटरा थाने में 15 जून 2021 को वादी ने तहरीर देकर बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी 30 मई को घर से चली गई थी। शक के आधार पर हरदोई जिले के थाना पाली क्षेत्र के ग्राम बनतला निवासी अर्जुन समेत दो लोगों को नामजद किया गया था।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अर्जुन के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। छह गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया। एडीजे-42 की अदालत ने अर्जुन को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। संवाद
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आठ दिसंबर 2022 को तिलहर थाने की पुलिस टीम गश्त पर थी। मुखबिर की सूचना पर ग्राम ग्वार में निगोही रोड के पास दो संदिग्धों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आजमनगर मोहनपुर परसैला गांव के हेमराज और मोहल्ला निजामगंज के रहने वाले राजेश के कब्जे से 250-250 ग्राम सुल्फा बरामद हुआ था। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचना कर आरोपपत्र अदालत भेजा। एडीजे-43 की अदालत ने दोनों को दोषसिद्ध करते हुए छह-छह वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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नाबालिग को ले जाने के दोषी को 10 साल की कैद
शाहजहांपुर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
कटरा थाने में 15 जून 2021 को वादी ने तहरीर देकर बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी 30 मई को घर से चली गई थी। शक के आधार पर हरदोई जिले के थाना पाली क्षेत्र के ग्राम बनतला निवासी अर्जुन समेत दो लोगों को नामजद किया गया था।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अर्जुन के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। छह गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया। एडीजे-42 की अदालत ने अर्जुन को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। संवाद