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Shahjahanpur News: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष की सजा

Fri, 18 Jul 2025 12:23 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Fri, 18 Jul 2025 12:23 AM IST
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Three years imprisonment for the accused of molesting a teenager
शाहजहांपुर। नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को अदालत ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता के पिता को धमकाने में दोषी के पिता और बाबा को तीन-तीन महीने के कारावास की सजा दी है।
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तिलहर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह काफी समय से बीमार है। उसकी 15 वर्षीय बेटी कम पढ़ी-लिखी है। दो मार्च 2018 को उसकी बेटी जानवरों के लिए चारा लेने घर से करीब एक किलोमीटर दूर गई थी। रास्ते में देवेंद्र उर्फ नन्हें ने बदनीयती से उसे पकड़ लिया। गन्ने के खेत में खींच ले गया और छेड़खानी की। कपड़े फाड़ने की कोशिश की। बेटी की चीख सुनकर पिता मौके पर पहुंच गया। गांव के अन्य लोग भी आ गए। देवेंद्र उन्हें धक्का देकर भाग गया। शिकायत करने पर देवेंद्र के बाबा माखन व पिता राजेंद्र ने गालीगलौज की और उसे पीटा। उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। आरोपपत्र अदालत भेजा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुदीप कुमार जायसवाल ने देवेंद्र को छेड़खानी का दोषी पाया। उसे तीन वर्ष के कारागार की सजा सुनाई। माखनलाल व राजेंद्र को तीन-तीन माह के साधारण कारावास की सजा दी।
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