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Shahjahanpur News: तस्करी में तीन दोषियों को छह-छह वर्ष का कारावास
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शाहजहांपुर। अफीम की तस्करी के तीन दोषियों को अदालत ने छह-छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
मिर्जापुर थाने के प्रभारी निरीक्षक सीपी त्रिवेदी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 23 जून 2018 को वह पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। वे लोग जब नूरपुर तरसौरा गांव के पास पहुंचे तो एक बाइक पर तीन लोग और दो बाइकों पर दो-दो व्यक्ति तेज रफ्तार से कलान की ओर से आते दिखाई दिए। संदिग्ध दिखाई देने पर पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया।
इस पर दो बाइकों पर सवार लोग भाग गए। पुलिस ने तीसरी बाइक पर सवार तीन लोगों को पकड़ लिया। उन लोगों के पास से पुलिस को तमंचा-चाकू बरामद हुए। उनके पास अफीम भी थी। उन लोगों ने अपने नाम संजीव कुमार शर्मा उर्फ लल्लाबाबू, हंसराज उर्फ हंसू निवासी भिटारा, थाना फतेहगंज पूर्वी, बरेली और ब्रजकिशोर उर्फ बिगाडू निवासी बरिगवां, फतेहगंज पूर्वी, बरेली बताया।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचना कर आरोपपत्र अदालत भेजा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शिवकुमार-तृतीय ने संजीव, हंसराज और ब्रजकिशोर को छह-छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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मिर्जापुर थाने के प्रभारी निरीक्षक सीपी त्रिवेदी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 23 जून 2018 को वह पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। वे लोग जब नूरपुर तरसौरा गांव के पास पहुंचे तो एक बाइक पर तीन लोग और दो बाइकों पर दो-दो व्यक्ति तेज रफ्तार से कलान की ओर से आते दिखाई दिए। संदिग्ध दिखाई देने पर पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया।
इस पर दो बाइकों पर सवार लोग भाग गए। पुलिस ने तीसरी बाइक पर सवार तीन लोगों को पकड़ लिया। उन लोगों के पास से पुलिस को तमंचा-चाकू बरामद हुए। उनके पास अफीम भी थी। उन लोगों ने अपने नाम संजीव कुमार शर्मा उर्फ लल्लाबाबू, हंसराज उर्फ हंसू निवासी भिटारा, थाना फतेहगंज पूर्वी, बरेली और ब्रजकिशोर उर्फ बिगाडू निवासी बरिगवां, फतेहगंज पूर्वी, बरेली बताया।
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पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचना कर आरोपपत्र अदालत भेजा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शिवकुमार-तृतीय ने संजीव, हंसराज और ब्रजकिशोर को छह-छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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