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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   The man convicted of molesting a teenage girl has been sentenced to four years in prison.

Shahjahanpur News: किशोरी से छेड़खानी में दोषी को चार वर्ष का कारावास

Sun, 18 Jan 2026 12:23 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Jan 2026 12:23 AM IST
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The man convicted of molesting a teenage girl has been sentenced to four years in prison.
शाहजहांपुर। नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को अदालत ने चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि जैतीपुर क्षेत्र के रहने वाले पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि कबरा सलेमपुर गांव का रहने वाला संतोष सिंह उनकी नाबालिग बेटी से मोबाइल पर अश्लील बातें करता था।
14 मार्च 2018 को उसकी बेटी अपने रिश्तेदार में गई थी। तभी संतोष भी वहां पहुंच गया। उसने पुत्री के साथ छेड़खानी की। लड़की के चिल्लाने पर मारपीट की। उनके रिश्तेदार वहां आए तो वह भागने लगा। उन लोगों ने संतोष को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने छेड़खानी, मारपीट और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत भेजा।
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अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने संतोष को दोषी माना। संतोष को चार वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। संवाद
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