{"_id":"66f49a46e9deb0f5ab02cb54","slug":"the-culprit-will-be-sentenced-to-five-years-imprisonment-for-causing-serious-injury-shahjahanpur-news-c-122-1-sbly1036-127910-2024-09-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shahjahanpur News: गंभीर चोट पहुंचाने पर दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shahjahanpur News: गंभीर चोट पहुंचाने पर दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा
Thu, 26 Sep 2024 04:48 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Thu, 26 Sep 2024 04:48 AM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। दशम अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने गंभीर चोट पहुंचाने के एक मुकदमे में दोषी को पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कांट क्षेत्र के नौसारा गांव निवासी छोटेलाल ने 30 मई 2011 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके बड़े भाई का साला नरेंद्र तिलहर क्षेत्र के मोहल्ला जोगीपुर का रहने वाला है। 30 मई की शाम को उसके पिता चिरौंजीलाल और साले नरेंद्र ने शराब पी। नरेंद्र ने किसी बात पर उसके पिता के सिर पर ईंट मार दी। उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने नरेंद्र के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने नरेंद्र को दोषी मानते हुए उसे पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार कांट क्षेत्र के नौसारा गांव निवासी छोटेलाल ने 30 मई 2011 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके बड़े भाई का साला नरेंद्र तिलहर क्षेत्र के मोहल्ला जोगीपुर का रहने वाला है। 30 मई की शाम को उसके पिता चिरौंजीलाल और साले नरेंद्र ने शराब पी। नरेंद्र ने किसी बात पर उसके पिता के सिर पर ईंट मार दी। उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने नरेंद्र के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने नरेंद्र को दोषी मानते हुए उसे पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन