{"_id":"66ecae27ae7e90f4540a5094","slug":"the-culprit-in-the-fatal-attack-was-sentenced-to-three-years-and-six-months-imprisonment-shahjahanpur-news-c-122-1-sbly1036-127481-2024-09-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shahjahanpur News: जानलेवा हमले में दोषी को तीन साल छह महीने कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shahjahanpur News: जानलेवा हमले में दोषी को तीन साल छह महीने कारावास की सजा
Fri, 20 Sep 2024 04:35 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Fri, 20 Sep 2024 04:35 AM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश प्रीति सिंह ने जानलेवा हमला करने के एक मुकदमे में दोषी को तीन वर्ष छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, निगोही क्षेत्र के गांव बहादुरिया निवासी रामशंकर ने 21 अगस्त 2008 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि पिता, चाचा और दादी के साथ वह चौपाल में बैठे हुआ था। तभी उसके गांव का पप्पू उर्फ गयादीन तीन लोगों के साथ असलहे लेकर आ गया। उन लोगों ने फायर किए। इससे रामशंकर, पिता राजेंद्र प्रसाद, चाचा राकेश कुमार, दादी जमुना देवी के छर्रे लग गए। अदालत में पप्पू उर्फ गयादीन के खिलाफ मुकदमा चला। गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने पप्पू को दोषी पाया। उसे तीन वर्ष छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार, निगोही क्षेत्र के गांव बहादुरिया निवासी रामशंकर ने 21 अगस्त 2008 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि पिता, चाचा और दादी के साथ वह चौपाल में बैठे हुआ था। तभी उसके गांव का पप्पू उर्फ गयादीन तीन लोगों के साथ असलहे लेकर आ गया। उन लोगों ने फायर किए। इससे रामशंकर, पिता राजेंद्र प्रसाद, चाचा राकेश कुमार, दादी जमुना देवी के छर्रे लग गए। अदालत में पप्पू उर्फ गयादीन के खिलाफ मुकदमा चला। गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने पप्पू को दोषी पाया। उसे तीन वर्ष छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन