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महिलाओं को उनकी इच्छा के बगैर घूरना भी कानूनन अपराध : पीयूष

Mon, 24 Jul 2023 12:16 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 24 Jul 2023 12:16 AM IST
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Staring at women without their consent is also a legal offense: Piyush
पुवायां ब्लॉक सभागार में वि​धिक साक्षरता एवं जागरुकता ​शि​विर में बोलते प्रा​धिकरण सचिव पीयूष त
शाहजहांपुर। महिलाओं के हित संरक्षण एवं कानून संबंधी विधिक साक्षरता एवं जागरूकता मेगा शिविर का आयोजन पुवायां ब्लॉक के सभागार में हुआ। इसमें महिलाओं को उनके अधिकारों, कानून और योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई।
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प्राधिकरण सचिव व एडीजे पीयूष तिवारी ने कहा कि महिलाओं को उनकी इच्छा के बगैर घूरना भी एक कानूनन अपराध है। उन्होंने महिलाओं को साइबर अपराध से संचेत रहने के लिए प्रेरित किया। सिविल जज जूडि पुवायां अमवेश पांडेय ने महिलाओं को विधिक जानकारी दी। एसडीएम पुवायां संजय पांडेय ने कहा कि महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त है।
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तहसीलदार मनोज सिंह ने महिलाओं से संबंधित तहसील स्तरीय योजनाओं की जानकारी दी। नायब तहसीलदार आशीष कुमार ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे। श्रम अधिकारी राजेश सिंह ने श्रम विभाग की ओर से महिलाओं को मिलने वालीं सुविधाओं से अवगत कराया। इस मौके पर पैनल लाॅयर अरविंद मिश्रा, दिनेश चंद्र गुप्ता, रीता देवी, डाॅ. रीतू रस्तोगी, डाॅ. आरती मिश्रा, काउंसलर प्रतिभा मिश्रा, लोक अदालत लिपिक मोहम्मद अफजल आदि मौजूद रहे।
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