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18 वर्ष से कम आयु पर मिलता है विशेष कानूनी संरक्षण : सिविल जज

Fri, 02 Oct 2026 02:07 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:07 AM IST
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Special legal protection available for those under 18: Civil Judge
पुवायां के कैंब्रिज कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को संबो​धित करते सिविल जज हर्ष आनंद। स्रोत : विद्
पुवायां। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गांधी जयंती के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में बच्चों को पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों के बारे में जानकारियां दी गई।
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कैंब्रिज काॅन्वेंट स्कूल में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुवायां के सिविल जज हर्ष आनंद ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को विशेष कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। कानून के अंतर्गत बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा अश्लील सामग्री से संबंधित अपराधों से सुरक्षा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
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शाहजहांपुर की सिविल जज सोनम गौतम ने कहा कि जागरूकता केवल स्वयं की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के बच्चों की सुरक्षा में सहयोग करने के लिए भी आवश्यक है। निदेशक डॉ. रचित अग्रवाल, डायरेक्टर विनायक अग्रवाल ने संबोधित किया। प्रधानाचार्य राहुल शर्मा ने मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया।
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