फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Shinkaja will be able to make common service centers of ineligible ration cards online

अपात्रों के राशनकार्ड ऑनलाइन करने वाले कॉमन सर्विस सेंटरों पर सकेगा शर ंकजा

Fri, 10 Jul 2020 02:01 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jul 2020 02:01 AM IST
विज्ञापन
Shinkaja will be able to make common service centers of ineligible ration cards online
शाहजहांपुर। जिला पूर्ति कार्यालय से राशनकार्ड जारी किए जाने, नवीनीकरण, संशोधन और समर्पण की सेवाओं को अब इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए जिले में संचालित कॉमन सर्विस सेंटरों (जनसेेवा व लोकवाणी केंद्रों) के माध्यम से पंजीकरण कराया जाता है, लेकिन इन केंद्र संचालकों द्वारा लोगों को गुमराह कर अनुचित लाभ प्राप्त करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। ऐसे केंद्र संचालकों पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई के निर्देश डीएम की ओर से दिए गए हैं।
विज्ञापन

जिले में 1100 पंजीकृत कॉमन सर्विस सेंटर हैं। जहां पर सभी सरकारी योजनाओं, आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र आदि के लिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहती है। इसके लिए इन सर्विस सेंटरों को ई-डिस्ट्रिक की ओर से अधिकृत किया गया है। सर्विस सेंटर पर मिलने वाली सुविधाओं के लिए सरकार की ओर से शुल्क निर्धारण भी किया गया, लेकिन संचालकों द्वारा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से अपात्रों के राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा रहा है। आवेदकों से बिना कोई प्रमाण पत्र लिए आय प्रमाणित कर प्रार्थना पत्र ऑनलाइन कर दिया जाता है। इसकी शिकायतें मिलने पर लगातार प्राप्त हो रही हैं। ऐसे ही एक मामले में जिला पूर्ति अधिकारी पूरन सिंह की ओर से तिलहर में जनसेवा केंद्र संचालक आशीष कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके अलावा राशनकार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने वालों के द्वारा भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसको संज्ञान में लेकर डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने अपात्र कार्डधारकों व अपुष्ट आवेदन पत्रों के ऑनलाइन किए जाने पर केंद्र संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

केंद्रों के लिए तय किए मानक
कॉमन सर्विस सेंटरों के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बाद ही मानक तय कर दिए गए हैं। इसके अनुसार जनसेवा व लोकवाणी केंद्रों को अपनी दुकानों पर एक बोर्ड लगाना होगा कि यह सभी राशनकार्ड गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के हैं। आवेदक के राशनकार्ड का आवेदन करने पर आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। आवेदक के विकलांग होने की स्थिति में विकलांग प्रमाण पत्र लेना होगा। आवेदन पत्र में विधवा, निराश्रित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त के कॉलम को टिक करेंगे व स्पष्ट रूप से प्रमाण पत्र लेकर अपलोड किया जाएगा। मकान का विवरण, बिजली कनेक्शन है अथवा नहीं इसका प्रमाण लेने के साथ एलपीजी गैस कनेक्शन का विवरण अंकित करना होगा। आवेदक की बैंक पासबुक का पूर्ण विवरण अंकित करने के अलावा पासबुक की प्रति अपलोड करना, मकान के संबंध में एरिया, स्क्वायर फिट, स्थायी व स्थानीय पते के कॉलम में मकान स्वयं का है अथवा किराये का यह अंकित करना। आवेदक का अपने व्यवसाय के संबंध में पूर्ण विवरण देना होगा। जनसेवा व लोकवाणी केंद्र शासन द्वारा निर्धारित शुल्क पर ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिले में संचालित कॉमन सर्विस सेंटरों के संचालकों की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। इनके द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्रों के राशनकार्ड बनाने को आवेदन किया जा रहा है। ऐसे सर्विस सेंटरों को चिह्नित कर उनकी सूची उपलब्ध कराने के निर्देश डीएम की ओर एफआईआर दर्ज कराने व लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। - पूरन सिंह चौहान, जिला पूर्ति अधिकारी शाहजहांपुर।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed