{"_id":"5768386a4f1c1bd773b4838b","slug":"seven-years-imprisonment-accused-of-misconduct","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुराचार के आरोपी को सात वर्ष की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुराचार के आरोपी को सात वर्ष की कैद
ब्यूरो /शाहजहांपुर
Updated Tue, 21 Jun 2016 12:09 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सिंधौली थाना क्षेत्र की एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुराचार करने के आरोप में दोषी पाए गए आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया। आरोपी को सात वर्ष कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह घटना नौ दिसंबर 2013 में को हुई थी। वादी की 16 वर्षीय पुत्री को उसके गांव का नरेंद्र बहलाकर फुसलाकर ले गया था। 24 दिसंबर 2013 को पुलिस ने अपहृता को बरामद कर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 के अंतर्गत आरोप पत्र अदालत भेजा गया। सरकारी वकील उमेश गुर्जर ने दोषी के विरुद्ध छह गवाह सुनवाई के दौरान पेश किए थे।
विज्ञापन