फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Remand refused on the basis of the girl's statements

Shahjahanpur News: युवती के बयानों के आधार पर रिमांड देने से इन्कार

Sat, 19 Sep 2026 12:49 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
Remand refused on the basis of the girl's statements
खुटार। क्षेत्र के एक गांव की युवती को ले जाने के आरोपी गांव गेहुआ निवासी रितिक को कोर्ट ने रिमांड पर देने से इन्कार कर दिया। पिता, मां ने लड़की को नाबालिग बताते हुए सीओ को प्रार्थनापत्र दिया था। सीओ के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने शुक्रवार को रितिक को पकड़कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने युवती के गांव के प्राथमिक स्कूल की टीसी के आधार पर उसे बालिग माना। उसने भी अपने बयान में खुद को बालिग बताते हुए खुद ही रितिक के साथ जाने की बात कही। वहीं, लड़की के पिता का आरोप है कि उनके पास बेटी के नाबालिग होने के प्रमाण हैं लेकिन पुलिस ने उन्हें लेने से इन्कार कर दिया। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि कोर्ट ने लड़की काे बालिग माना है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed